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कोरोना: कंटेनमेंट जोन में 30 नवंबर तक जारी रहेगा सख्त लॉकडाउन, MHA की गाइडलाइंस जारी

गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन में सख्त लॉकडाउन 30 नवंबर तक लागू करने का फैसला लिया है. सरकार ने मंगलवार को ये निर्णय लिया. गृह मंत्रालय ने रि-ओपनिंग की गाइडलाइंस को बढ़ाने से संबंधित आदेश जारी किया है. मंत्रालय के मुताबिक, 30 सितंबर को जो गाइडलाइंस जारी की गई थी, वो अब 30 नवंबर तक लागू रहेगी. 

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कंटेनमेंट जोन में 30 नवंबर तक रहेगा सख्त लॉकडाउन (फाइल फोटो)
कंटेनमेंट जोन में 30 नवंबर तक रहेगा सख्त लॉकडाउन (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • कंटेनमेंन जोन में 30 नवंबर तक जारी रहेगा लॉकडाउन
  • 30 सितंबर को जारी की गई गाइडलाइंस को बढ़ाने का फैसला
  • बुजुर्ग और बच्चों को घर में रहने की सलाह

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन में सख्त लॉकडाउन 30 नवंबर तक लागू करने का फैसला लिया है. सरकार ने मंगलवार को ये निर्णय लिया. गृह मंत्रालय ने रि-ओपनिंग की गाइडलाइंस को बढ़ाने से संबंधित आदेश जारी किया है. मंत्रालय के मुताबिक, 30 सितंबर को जो गाइडलाइंस जारी की गई थी, वो अब 30 नवंबर तक लागू रहेगी. 

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कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने 24 मार्च को पहली बार लॉकडाउन लागू किया था. करीब 3 महीने तक सख्त लॉकडाउन लागू करने के बाद इसमें छूट दी गई. सरकार ने अनलॉक की शुरुआत की. कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार ने अब ज्यादातर गतिविधियों को इजाजत दे दी है. केंद्र सरकार की ओर से बाकायदा SOP भी जारी किया गया है. 

वहीं, कंटेनमेंट जोन को लेकर सरकार के नए आदेश के मुताबिक, क्षेत्रों में सख्त रोकथाम उपायों को लागू किया जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी. कंटेनमेंट जोन संबंधित जिला कलेक्टरों की वेबसाइट पर और राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे. ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ भी साझा की जाएगी.

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राज्य / केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार से पूर्व परामर्श के बिना किसी भी कंटेनमेंट जोन के बाहर लोकल लॉकडाउन को नहीं लगाएंगी. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर पर रहने की ही सलाह दी गई है. 

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