झारखंड (Jharkhand) में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार से लेकर स्वास्थ्य विभाग अब पूरी तरह से अलर्ट मोड में हैं. लिहाजा स्वास्थ्य विभाग प्रतिबंध बढ़ाने के पक्ष में हैं. विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव को पत्र लिखकर राज्य में कई प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है.
इसमें 15 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) शाम 6 से सुबह 6 बजे तक लगाने और धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट, पार्क बंद करने के सुझाव शामिल हैं.
प्रतिबंध के तहत राज्य भर में आगामी 15 जनवरी तक सभी तरह के मेलों पर रोक लगाने का सुझाव दिया गया है. साथ ही कहा है कि सोशल डिस्टेसिंग का कड़ाई से पालन कराया जाए.
पत्र में कहा गया है कि इन प्रतिबंधों की सहायता से ही कोविड-19 के प्रसार पर लगाम लगाई जा सकती है. बता दें कि प्रमुख रूप से इन प्रतिबंधों को लगाने की सिफारिश की गई है.
1. 15 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है. नाइट कर्फ्यू शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लगाया जाए. सिर्फ जरूरी वस्तुओं की दुकानों को ही नाइट कर्फ्यू से छूट दी जाए.
2. सभी तरह के मेलों पर रोक लगाई जाए. लेकिन हाट बाजारों को खोला जाए. ऐसे में जरूरी है कि यहां सोशल डिस्टेसिंग का कड़ाई से पालन हो.
3. शादी समारोह, अंतिम संस्कार में केवल 50 व्यक्ति ही उपस्थित हों. इसमें भी सिर्फ उन्ही लोगों को अनुमति हो, जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई हैं.
4. 15 जनवरी तक सभी स्विमिंग पूल, जिम, इंडोर स्टेडियम बंद किए जाएं. सभी धार्मिक स्थलों को बंद किया जाए.
5. गैर जरूरी दुकानों को ऑल्टरनेट रूप से शाम 5 बजे तक ही खोलने की अनुमित दी जाए.
6. स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को अगले आदेश तक बंद कर दिया जाए. इस दौरान केवल ऑनलाइन पढ़ाई ही किया जाए.
7. अगले आदेश तक सभी रेस्टोरेंट को बंद किया जाए. होम डिलीवरी की सुविधा जारी रहे.
8. बॉयोमीट्रिक सुविधा को अगले आदेश तक बंद कर दिया जाए.
9. गैर जरूरी दुकानों को रविवार को पूरी तरह से बंद किया जाए.
10. दूसरे राज्यों में जाने वाले लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट रखना अनिवार्य किया जाए.
11. विदेश अथवा दूसरे राज्यों से झारखंड आने वाले सभी लोगों को 72 घंटे की RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की जाए.