बिहार में कोरोना से बिगड़ते हालात को लेकर पटना हाई कोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान बिहार सरकार के काम करने के तरीके पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई. हाई कोर्ट ने कोरोना को लेकर सरकार की नाकामी पर फटकार लगाई है. हाई कोर्ट ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच ये बिहार सरकार का Total failure है.
क्या बिहार में लॉकडाउन लगेगा?
पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या बिहार में लॉकडाउन लगेगा या नहीं? सरकार की ओर से उचित जवाब न मिलने पर जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह और जस्टिस मोहित कुमार साह की खंडपीठ ने सरकार के काम को total failure बताया. कोर्ट ने सरकार से मंगलवार तक स्पष्ट जवाब देने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि राज्य के अंदर संक्रमण बेकाबू है और सरकार सही तरीके से जवाब तक नहीं दे पा रही है.
सरकार की कार्यशैली पर कोर्ट की नाराजगी
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए यहां तक कह डाला कि अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट कड़े फैसले ले सकता है. हाई कोर्ट ने कोरोना से निपटने के राज्य सरकार के प्रयास को असफल बताते हुए कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य टीम और राज्य सरकार की रिपोर्ट में विरोधाभास है.
दूसरी तरफ कोर्ट द्वारा नियुक्त एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें बताया गया है कि PMCH में कोरोना मरीजों की संख्या कम होने के बाद भी ऑक्सीजन की खपत ज्यादा है, जबकि NMCH में मरीजों की संख्या ज्यादा होने के बाद भी ऑक्सीजन की खपत कम है. कमेटी ने कोर्ट में ऑक्सीजन की कालाबाजारी की आशंका जताई. ये भी बताया गया कि IGIMS को कोविड अस्पताल बनाने की रफ्तार धीमी है, जबकि बिहटा के ESIC में भी सुविधाओं की काफी कमी है.
हाई कोर्ट की फटकार से मचा हड़कंप
हाई कोर्ट की फटकार के बाद राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने कहा कि वह सरकार के प्रमुख लोगों से संपर्क करने का तुरंत प्रयास कर रहे हैं. लेकिन बावजूद इसके सरकार कोर्ट में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई. वैसे तो हाई कोर्ट हर दिन कोरोना से जुड़ी इस जनहित याचिका की सुनवाई कर रहा है, लेकिन आज कोर्ट के रुख को देखकर सरकारी अमले में हड़कंप मच गया. अब इस मामले में मंगलवार को सुनवाई होगी.