Railway Corona SOP: भारतीय रेलवे ने शनिवार 17 अप्रैल को घोषणा की है कि ट्रेन में तथा स्टेशन पर मास्क नहीं पहनने वालों पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. फेस मास्क की अनिवार्यता का निर्देश अगले 6 महीने की अवधि के लिए है. इसके साथ ही रेलवे ने देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए अन्य दिशानिर्देश भी जारी किए हैं.
रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत शर्मा ने कहा कि ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए, COVID-19 नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य नहीं है. उन्होंने कहा कि यात्रियों को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी नवीनतम COVID-19 दिशानिर्देशों और प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा.
Indian Railways is taking various measures to contain the spread of the resurgence of Covid-19 pandemic. One of the specific guideline is to wear face masks/covers.
Fine upto Rs 500 shall be imposed on persons for not wearing a face mask/cover in Rly. premises(including trains) pic.twitter.com/VfnWzC2qFC
— Ministry of Railways (@RailMinIndia) April 17, 2021
COVID-19 महामारी और संबंधित स्वच्छता मुद्दों के मद्देनजर, रेलवे ने भी सफर में भोजन की सेवा बंद कर दी थी और ट्रेनों में रेडी टू ईट (RTE) भोजन चालू कर दिया था. मास्क, सैनिटाइटर, दस्ताने आदि और टेकवेवे बेडोल किट/ आइटम, स्टेशनों पर मल्टी-पर्पस स्टॉल पर बिक्री के लिए उपलब्ध कराए गए हैं.
रेलवे वर्तमान में प्रति दिन औसतन कुल 1402 स्पेशल ट्रेन चला रहा है. कुल 5381 उपनगरीय ट्रेन सेवाएं और 830 पैसेंजर ट्रेन सेवाएं अभी चालू हैं. इसके अलावा, 28 स्पेशन क्लोन ट्रेनें भी अभी चलाई जा रही हैं.
मध्य रेलवे में अप्रैल-मई 2021 के दौरान 58 ट्रेनों (29 जोड़ी) और 60 ट्रेनों (30 जोड़े) के साथ, भीड़ को कम करने के लिए अतिरिक्त ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं. ये ट्रेनें गोरखपुर, पटना, दरभंगा, वाराणसी, गुवाहाटी, बरौनी, प्रयागराज, बोकारो, रांची और लखनऊ आदि जैसे स्थानों के लिए हैं.