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Flights Starts Today: आज से हवाई सफर शुरू, इन 10 नियमों को नहीं माना तो नहीं कर पाएंगे यात्रा

सरकार ने कुछ नियम व शर्तों के साथ उड़ानें शुरू करने की अनुमति दी है. इसमें उड़ान के लिए अधिकतम किराया, यात्रियों के लिए मास्क पहनने की अनिवार्यता, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की अनिवार्यता, यात्रा के दौरान खाने-पीने की चीजों के वितरण पर रोक और गंतव्य पर पहुंचकर 14 दिन क्वारनटीन रहने का स्वघोषणा पत्र देना शामिल है. आइए जानते हैं हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों को किन नियमों को मानना होगा...

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Domestic Flight Booking Starts, Flight Ticket Cost
Domestic Flight Booking Starts, Flight Ticket Cost

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  • यात्रा के बाद 14 दिन क्वारनटीन में रहना होगा
  • यात्रा के लिए वेब चेक-इन अनिवार्य

कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन से दो महीने तक उड़ानों का परिचालन ठप रहने के बाद 25 मई यानी आज से घरेलू हवाई सेवा शुरू हो गई है. सरकार ने कुछ नियम व शर्तों के साथ उड़ानें शुरू करने की अनुमति दी है. इसमें उड़ान के लिए अधिकतम किराया, यात्रियों के लिए मास्क पहनने की अनिवार्यता, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की अनिवार्यता, यात्रा के दौरान खाने-पीने की चीजों के वितरण पर रोक और गंतव्य पर पहुंचकर 14 दिन क्वारनटीन रहने का स्वघोषणा पत्र देना शामिल है.

फिलहाल प्रत्येक शहर के लिए न्यूनतम उड़ानें निर्धारित की गई हैं और कुछ हवाई अड्डे ऐसे भी हैं जहां से परिचालन सोमवार को शुरू नहीं होगा. चक्रवातीय तूफान ‘अम्फान’ से प्रभावित पश्चिम बंगाल के कोलकाता और बागडोगरा हवाई अड्डे से 25 से 27 मई के बीच विमानों का कोई परिचालन नहीं होगा, लेकिन 28 मई से वहां से 20 उड़ानों का परिचालन होगा.

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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को घरेलू यात्रा के लिए दिशा निर्देश जारी किए जिसमें यात्रियों को मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी गई है. इसके अलावा राज्यों को हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर थर्मल जांच की व्यवस्था करनी होगी.

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हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों को मानने होंगे ये नियम...

1. सभी यात्रियों को या तो आरोग्य सेतु ऐप के जरिए अथवा स्व-घोषणापत्र भरके अपनी सेहत की जानकारी देनी होगी.

2. यात्रियों को वेब-चेक-इन कराना होगा क्योंकि हवाईअड्डों पर चेक-इन काउंटर कार्यरत नहीं होंगे.

3. वेब चेक-इन करा चुके यात्रियों को ही टर्मिनल में प्रवेश दिया जाएगा.

4. शुरुआत वाले दिन (25 मई को) सीमित परिचालन (लगभग एक तिहाई) की अनुमति होगी.

5. उसने कहा कि केवल एक चेक-इन बैग ले जाने की इजाजत होगी और विमानों में एयरलाइन कंपनियां खान-पान की सुविधा नहीं देंगी.

6. बुजुर्ग लोग जिन्हें सेहत संबंधी अन्य समस्याएं भी हैं, गर्भवती महिलाओं तथा सेहत संबंधी अन्य परेशानियों से गुजर रहे लोगों को हवाई यात्रा नहीं करने की सलाह दी गई है.

7. विमान में कोई खानपान की बिक्री नहीं होगी, सभी यात्रियों के लिए शारीरिक तापमान की जांच अनिवार्य होगा.

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8. यात्रियों को उड़ान के निर्धारित समय से कम से कम 2 घंटे पहले हवाईअड्डे पर पहुंचना होगा और सामाजिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा.

9. दिशा-निर्देशों के अनुसार विमान के उड़ान समय से 60 मिनट पहले यात्रियों की बोर्डिंग शुरू हो जाएगी और प्रस्थान समय से 20 मिनट पहले बोर्डिंग गेट बंद हो जाएगा.

10. सभी यात्रियों को हवाईअड्डे पर प्रवेश के समय और उसके बाद पूरी यात्रा के दौरान मास्क पहनना होगा. कोविड-19 से संक्रमित पाए गए लोगों को यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी.

कहां से कितनी उड़ानें...

> महाराष्ट्र के मुंबई एयरपोर्ट से 50 और तेलंगाना के हैदराबाद एयरपोर्ट से 30 उड़ानों का परिचालन होगा.

> तमिलनाडु के चेन्नई हवाई अड्डे से दिन में अधिकतम 25 विमान लैंड कर सकेंगे लेकिन वहां से उड़ान भरने वाले विमानों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है.

> आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम हवाईअड्डे सोमवार से किसी भी उड़ान का परिचालन नहीं होगा. यहां मंगलवार से सेवा शुरू होगी.

अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग नियम

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने घरेलू उड़ानों, रेल तथा सड़क यातायात को लेकर अपनी ओर से दिशा-निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि सभी राज्य अपने हिसाब से पृथक-वास को लेकर अपना प्रोटोकॉल तय कर सकते हैं. यात्रियों को अपने मोबाइल हैंडसेट पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की भी सलाह दी गई है.

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कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, बिहार, पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गोवा और जम्मू-कश्मीर उन कुछ राज्यों में से हैं, जिन्होंने उनके राज्य के हवाई अड्डों पर उतरने वाले यात्रियों के लिए अलग-अलग पृथक-वास के नियम तय किए हैं.

कुछ राज्यों ने जहां यात्रियों को अनिवार्य संस्थागत पृथक-वास केन्द्रों में रखने का फैसला लिया है, वहीं कई अन्य ने उन्हें घर और पृथक-वास केन्द्रों में रखने की बात कही है.

हालांकि, पुरी ने शनिवार को राज्यों के इन नियमों पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि यदि कोई यात्री आरोग्य सेतु एप पर अपने आप के सही होने की रपट करता है तो इसका मतलब यात्री सुरक्षित है. राज्यों का रुख इस पर अड़ियल है और केंद्र सरकार पायलट और चालक दल के लिए एक समान पृथक रहने के नियम बनाने की कोशिश कर रही है.

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कहां कितने दिन का क्वारनटीन

> जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने शनिवार को कहा कि राज्य में आने वाले सभी यात्रियों को 14 दिन की प्रशासनिक निगरानी में पृथक (क्वारनटीन) रहना होगा.

> केरल और पंजाब सरकार ने कहा कि राज्य में आने वाले सभी यात्रियों को 14 दिन के लिए घरों पर पृथक रहना होगा.

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> बिहार सरकार ने कहा है कि सभी यात्रियों को 14 दिन के लिए पृथक रहना होगा, जिसका उन्हें भुगतान करना पड़ेगा.

> असम सरकार ने सभी चालक दल और पायलटों को 14 दिन पृथक रहने का नियम बनाया है. जबकि यात्रियों को वह घर और सरकारी पृथक केंद्रों (क्वारनटीन सेंटर्स) पर बराबर-बराबर बांट देगी.

> कर्नाटक सरकार ने कहा है कि यदि कोई यात्री बुरी तरह कोविड-19 प्रभावित राज्य से यात्रा कर रहा है तो उसे 7 दिन के लिए अनिवार्य तौर पर क्वारनटीन में रखा जाएगा. बाद में उसका टेस्ट नेगेटिव आने पर उसे बाकी 7 दिन घर पर क्वारनटीन रहना होगा.

> कर्नाटक ने महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु, राजस्थान और मध्यप्रदेश को कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित राज्यों में रखा है.

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