लॉकडाउन के 5वें चरण के लिए गृहमंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर दी है. नई गाइडलाइन का नाम अनलॉक-1 रखा गया है. और इसके तहत कई तरह की रियायतों की घोषणा की गई है. नई गाइडलाइन 1 जून से 30 जून तक प्रभावी रहेगा इस दौरान कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर मॉल और रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दी गई है. 8 जून से मॉल और रेस्टोरेंट खुल सकेंगे. इसके अलावा होटल, धार्मिक और सैलून, भी खुल जाएंगे. हालांकि मेट्रो सेवा, सिनेमा हॉल, इंटरटेनमेंट पार्क, विदेश यात्रा पर पहले की तरह पाबंदी जारी रहेगी. नाइट कर्फ्यू को भी कम कर दिया गया है. अब रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लागू होगा. देखें वीडियो.