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'ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई तो ये जुर्म', Delhi High Court की केंद्र को फटकार

'ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई तो ये जुर्म', Delhi High Court की केंद्र को फटकार

राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर मचे हाहाकार के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि कोर्ट के आदेशों का सख्ती से पालन हो. ऑक्सीजन की किल्लत पर हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि अगर ऑक्सीजन की कमी की वजह से अगर एक भी व्यक्ति की मौत होती है तो उसे अपराध माना जाएगा. हाई कोर्ट ने कहा कि हम सभी अन्य पक्षों को निर्देश देते हैं कि वह अपने आदेशों का पालन करें. साथ ही केंद्र टैंकरों के लिए अतिरिक्त संरक्षण मुहैया कराए. कोर्ट ने केंद्र से कहा कि केंद्र ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए एक अलग कॉरिडोर तैयार करे. ज्यादा जानकारी के लिए देखें वीडियो.

The Delhi High Court on Thursday slammed the Centre and directed government to ensure that oxygen supplies and its transportation remained undisrupted. The High Court asked government to provide adequate security to the transporting vehicles and create special corridors. Watch the video.

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