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गया रोड रेज: रॉकी की जमानत खारिज कराने के लिए SC जाएगी बिहार सरकार

बहुचर्चित गया रोड रेज मामले में आरोपी रॉकी यादव की जमानत को खारिज करने के लिए बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के संकेत दिए हैं. जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी और कुख्यात अपराधी बिंदी यादव के बेटे रॉकी को पटना हाईकोर्ट ने बुधवार शाम जमानत दे दी थी.

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गया रोड रेज मामले में आरोपी रॉकी यादव
गया रोड रेज मामले में आरोपी रॉकी यादव

बहुचर्चित गया रोड रेज मामले में आरोपी रॉकी यादव की जमानत को खारिज करने के लिए बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के संकेत दिए हैं. जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी और कुख्यात अपराधी बिंदी यादव के बेटे रॉकी को पटना हाईकोर्ट ने बुधवार शाम जमानत दे दी थी.

जदयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि बिहार सरकार इस घड़ी में सचदेवा परिवार के साथ है. जो कानूनी प्रक्रिया सरकार ने शहाबुद्दीन और राजबल्लभ मामले में उठाया था वही कदम सरकार रॉकी यादव के मामले में भी उठाएगी. कानून की किताब में जो भी आखिरी विकल्प होगा सरकार उसका इस्तेमाल करेगी.

बताते चलें कि गया में रॉकी यादव को एक कारोबारी के बेटे आदित्य राज सचदेवा को गोली मारने के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था. इससे पहले पुलिस के दावे के उलट रॉकी ने इस मामले में शामिल होने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था.

उस वक्त रॉकी ने कहा था कि गोली उसने नहीं चलाई है. वह घटना के वक्त तो दिल्ली में था. वहीं पुलिस के अनुसार रॉकी ने अपनी नई लैंडरोवर गाड़ी को पास नहीं देने पर स्विफ्ट कार सवार छात्र आदित्य राज सचदेवा को गोली मार दी थी.

बिहार के गया जिले के एक बड़े कारोबारी का बेटा आदित्य वारदात के वक्त अपने दोस्तों के साथ बोधगया से घर लौट रहा था. पुलिस ने इस मामले में रॉकी, उसके पिता बिंदी यादव, उसकी मां मनोरमा देवी और बॉडीगार्ड राजेश कुमार को गिरफ्तार किया था.

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