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शीना मर्डर केस: CBI को आरोपियों से पूछताछ की मिली इजाजत

शीना मर्डर केस के आरोपियों इंद्राणी मुखर्जी, उसके पूर्व पति संजीव खन्ना और पूर्व ड्राइवर श्यामवर राय से जेल में CBI को पूछताछ की इजाजत मिल गई है. मुंबई की किला कोर्ट ने 12 दिन की अनुमति दी है. CBI को यदि इसके आगे भी पूछताछ करनी है तो 19 अक्टूबर को कोर्ट में याचिका दे सकती है.

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शीना मर्डर केस की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी (फाइल फोटो)
शीना मर्डर केस की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी (फाइल फोटो)

शीना मर्डर केस के आरोपियों इंद्राणी मुखर्जी, उसके पूर्व पति संजीव खन्ना और पूर्व ड्राइवर श्यामवर राय से जेल में CBI को पूछताछ की इजाजत मिल गई है. मुंबई की किला कोर्ट ने जांच एजेंसी को 12 दिन की अनुमति दी है. CBI को यदि इसके आगे भी पूछताछ करनी है तो 19 अक्टूबर को कोर्ट में याचिका दे सकती है.

चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आरवी अडोन ने कहा कि CBI की अर्जी मंजूर की जाती है. तीनों आरोपियों से 19 अक्टूबर तक पूछताछ की जा सकती है. उसी दिन आरोपियों की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है. यदि जांच एजेंसी को आगे पूछताछ की जरूरत होगी, तो वह उस दिन आवेदन कर सकती है.

बताते चलें कि CBI ने आरोपियों से पूछताछ के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा था. इंद्राणी के वकील ने कहा कि उन्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि उनकी मुवक्किल से जेल में पूछताछ की जाए. इंद्राणी को मंगलवार शाम जेजे अस्पताल से छुट्टी देकर जेल वापस भेज दिया गया था.

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