शीना मर्डर केस की सुनवाई कर रही स्पेशल कोर्ट ने सीबीआई को 17 दिसंबर तक जांच पूरी करने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही गवाहों के बयान की प्रतियां मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं.
न्यायाधीश एचएस महाजन ने सीबीआई से कहा कि अगले 10 दिन में जांच पूरी करे. उसी दिन वह बयानों का सील बंद पैकेट खोलेंगे. उसके बाद इसे आरोपी को देंगे. इंद्राणी ने अपनी वकील के जरिए कोर्ट में दर्ज गवाहों के बयानों की प्रति मांगी थी.
इंद्राणी के आवेदन का किया था विरोध
विशेष लोक अभियोजक कविता पाटिल ने इंद्राणी के आवेदन का विरोध करते हुए कहा था कि यह बड़ी साजिश का मामला है. सीबीआई आगे की जांच कर रही है. इस समय आरोपी को गवाहों के बयान देना नुकसानदेह होगा.
आरोपियों से पूछताछ की मिली अनुमति
इस बीच सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने ने इस केस की मुख्या आरोपी इंद्राणी मुखर्जी, उसके पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर राय से जेल में पूछताछ करने की अनुमति मांगने वाले सीबीआई का आवेदन भी स्वीकार कर लिया.