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बड़ा सवालः कब निकलेगा निर्भया के गुनहगारों का ब्लैक वॉरंट!

17 दिसंबर को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट फांसी के फैसले पर अक्ष्य की पुर्नविचार याचिका पर फैसला देगी तो इसके अगले दिन यानी 18 दिसंबर को पटियाला हाउस कोर्ट चारों की फांसी पर आखिरी फैसला सुनाएगी.

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पूरे देश को निर्भयाकांड के दोषी 4 दरिंदों की फांसी का इंतजार है
पूरे देश को निर्भयाकांड के दोषी 4 दरिंदों की फांसी का इंतजार है

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आने वाली 17 दिसंबर और 18 दिसंबर खास हो सकती हैं. ये दो तारीख निर्भया के चारों गुनहगार यानी मुकेश, पवन, अक्ष्य और विनय की ज़िंदगी और मौत की सबसे अहम तारीख बनने जा रही हैं. ये दो तारीख ये तय करेंगी कि फांसी का फंदा इन चारों की गर्दन से कितनी दूर या करीब है.

17 दिसंबर को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट फांसी के फैसले पर अक्ष्य की पुर्नविचार याचिका पर फैसला देगी तो इसके अगले दिन यानी 18 दिसंबर को पटियाला हाउस कोर्ट चारों की फांसी पर आखिरी फैसला सुनाएगी. और ये फैसला आते ही फार्म नंबर 42 यानी ब्लैक वॉरंट यानी मौत का आखिरी फरमान जारी हो जाएगा.

क्या होता है फार्म 42 यानी ब्लैक वारंट?

ब्लैक वारंट जारी होते ही आजाद हिंदुस्तान में फांसी पाने वाले ये 58वें. 59वें, 60वें और 61वें गुनहगार होंगे. देश में पहली फांसी महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को हुई थी जबकि आखिरी यानी 57वीं फांसी 2015 में याकूब मेमन को दी गई थी. जी हां, आजादी के बाद देश में अभी तक केवल 57 लोगों के नाम फार्म नंबर 42 में भरे गए और उन्हें फांसी दी गई.

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फॉर्म नंबर 42 में सजा पाए कैदी का नाम लिखा होता है. उसका जुर्म और सजा लिखी होती है. उसे सजा देने का वक्त और जगह भी लिखी होती है. फॉर्म 42 में ही लिखा होता है कि दोषी को सजा कब और कैसे दी जाएगी. उस पर जेल और जेलर का नाम भी लिखा होता है. कहते हैं जिसका नाम इस फॉर्म 42 में भरा गया, उसकी मौत सुनिश्चित है.

फॉर्म 42 में लिखा होता है कि फांसी कैसे होगी. सजा पूरी होने के बाद ब्लैक वारंट अदालत को वापस भेजा जाता है. इस जानकारी के साथ कि फांसी कार्यवाई हो चुकी है. इस वारंट के साथ उस कैदी का मृत्यु प्रमाण पत्र भी लगा होता है. जिसे फांसी दी गई हो.

ब्लैक वारंट पर दस्तखत होने के बाद फांसी के लिए जल्लाद ढूंढने और फंदे की रस्सी का इंतजाम करना होता है. हालांकि देश में पिछली तीन फांसी जो कसाब, अफजल गुरू और याकूब मेमन को दी गई, वो तीनों फांसी बगैर पेशेवर जल्लाद के दी गई. तीनों ही मामले में लिवर पुलिस वाले ने ही खींचा था.

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