दिल्ली के चर्चित निर्भया कांड के जुवेनाइल की रिहाई पर पीड़िता के मां-बाप की चिंताओं के बीच गृह मंत्रालय उससे अच्छे व्यवहार के बारे में कानूनी बॉन्ड पर साइन कराने पर विचार कर रहा है. यह उसकी रिहाई के बाद शांति बनाए रखने में सुरक्षा का काम करेगा.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय इस बाबत विकल्प पर विचार कर रहा है. क्योंकि कानूनी तौर पर उसे जेल या सुधार गृह के अंदर रखना संभव नहीं है. पीड़िता के मां-बाप ने जुवेनाइल को सबसे ज्यादा क्रूर बताते हुए उसका चेहरा सार्वजनिक करने की मांग की थी.
बताते चलें कि निर्भया कांड के समय जुवेनाइल की उम्र 18 साल से कम थी. किशोर न्याय अधिनियम के तहत उसके खिलाफ मामला चलाया गया. उसे तीन साल तक किसी बाल सुधार गृह में रहने का आदेश सुनाया गया. वह इसी महीने रिहा होने वाला है.