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नीतीश कटारा हत्याकांडः मौत की सजा की अपील खारिज

सर्वोच्च न्यायालय ने नीतीश कटारा हत्याकांड को अंजाम देने वाले विशाल यादव और विकास यादव की सजा को मृत्युदंड में बदलने की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी. यह याचिका नीलम कटारा ने अदालत में लगाई थी.

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नीतीश कटारा की मां ने अदालत से विशाल और विकास को सजा-ए-मौत देने की अपील की थी
नीतीश कटारा की मां ने अदालत से विशाल और विकास को सजा-ए-मौत देने की अपील की थी

सर्वोच्च न्यायालय ने नीतीश कटारा हत्याकांड को अंजाम देने वाले विशाल यादव और विकास यादव की सजा को मृत्युदंड में बदलने की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी. यह याचिका नीलम कटारा ने अदालत में लगाई थी.

फरवरी 2002 में विशाल और विकास ने नीतीश कटारा की हत्या कर दी थी. अदालत ने इस मामले में उन्हें दोषी ठहराते हुए 30 साल कैद की सजा सुनाई है. लेकिन नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर विशाल और विकास को मौत की सजा या उम्रकैद की सजा देने का अनुरोध किया, जिसे न्यायालय ने शुक्रवार को खारिज कर दिया.

न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति आर. बानुमती की पीठ ने कहा कि हालांकि वह हत्या थी और वह पूर्व-नियोजित भी हो सकती है, लेकिन यह जघन्य अपराध या सम्मान के नाम पर हत्या का मामला नहीं है.

नीलम कटारा ने उच्च न्यायालय के उस आदेश पर सवाल खड़े करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसमें विकास और विशाल दोनों को पहले 25 साल और फिर पांच साल कैद की सजा सुनाई गई.

इनपुट- IANS

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