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पाकिस्तान से नेपाल, फिर भारत में एंट्री... अब सीमा-सचिन की लव स्टोरी का हर पहलू खंगालेगी यूपी ATS

दिल्ली से लगभग 50 किलोमीटर दूर रब्बूपुरा नाम का गांव पहले से मौजूद है. बस फर्क इतना है कि हफ्ता भर पहले तक गांव में रहने वाले लोगों को छोड़ दें, तो किसी ने उस गांव का नाम तक नहीं सुना था. मगर, पिछले एक हफ्ते से पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में रब्बूपुरा गांव सुर्खियों में है. वजह है सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी.

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सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी का सच जानने के लिए जांच यूपी एटीएस को दी गई है
सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी का सच जानने के लिए जांच यूपी एटीएस को दी गई है

Seema Haider-Sachin Love Story: सचिन के इश्क ने सीमा हैदर को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि पाकिस्तान में भी उसकी जान को खतरा है और अब भारत में भी उसके लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. अब सीमा और सचिन के मामले की जांच का जिम्मा यूपी एटीएस को सौंपा गया है. सोमवार को नोएडा में एटीएस ने एक खुफिया ठिकाने पर ले जाकर सीमा, सचिन और सचिन के पिता से लंबी पूछताछ की. 

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पीपली लाइव बना हुआ है रब्बूपुरा गांव
दिल्ली से लगभग 50 किलोमीटर दूर भारत के नक्शे पर रब्बूपुरा नाम का गांव पहले से मौजूद है. बस फर्क इतना है कि हफ्ता भर पहले तक गांव में रहने वाले लोगों को छोड़ दें, तो किसी ने उस गांव का नाम तक नहीं सुना था. मगर, पिछले एक हफ्ते से पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में रब्बूपुरा गांव सुर्खियों में है.

गांव के तंग गलियों के बीच दो कमरों का एक छोटा सा घर है. वही घर, जिसमें सीमा हैदर अपने प्रेमी सचिन के साथ रह रही है. इसीलिए ये घर इस वक्त लगभग पीपली लाइव बना हुआ है. सुबह से लेकर रात तक दूर-दूर से आई लोगों की भीड़, जिनमें एक बड़ी तादाद मीडिया और सोशल मीडिया के लोगों की है. वे बस किसी तरह सीमा और सचिन की एक झलक पाने और खासतौर पर सीमा को अपने कैमरे में कैद करने के लिए बेताब हैं. 

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सीमा पर हमले की आशंका
बस इसी भीड़ ने यूपी पुलिस के कान खड़े कर दिए हैं. जिस तरह सीमा लगातार मीडिया से पाकिस्तान और धर्म के बारे में खुल कर बातें कर रही हैं, उसकी वजह से सीमा ने खुद अपनी जान को खतरे में डाल दिया है. लखनऊ में बैठे यूपी के एक आला पुलिस अफसर के मुताबिक, सीमा जिस तरह से धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम से हिंदू बनने की बातें कर रही हैं, उसे देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई सिरफिरा भीड़ या मीडिया का चोला पहन कर सीमा पर जानलेवा हमला कर सकता है. 

 

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मौके पर मौजूद हैं पुलिसकर्मी
वैसे आजतक को मिली जानकारी के मुताबिक, बीते शुक्रवार को सचिन और सचिन के घरवालों ने सीमा पर हमले की आशंका को देखते हुए स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी दी थी. सचिन के घरवाले इस बारे में लिखित में भी लोकल पुलिसवालों को अर्जी दे सकते हैं. सीमा पर होने वाले किसी भी संभावित हमले की भनक लगते ही शुक्रवार से ही सचिन के घरवालों ने अपनी तरफ से एहतियात बरतनी शुरू कर दी थी.

अब सचिन और सीमा से जो भी मिलने आ रहा है, उससे उसके पहचान पत्र मांगे जा रहे हैं. यहां तक कि मीडिया से भी. हालांकि, पिछले कुछ दिनों से मीडिया की जबरदस्त भीड़ को देखते हुए लोकल पुलिस भी घर के अंदर और बाहर मौजूद है. यूपी पुलिस सूत्रों के मुताबिक, सीमा और सचिन के घरवालों पर लगातार उनकी नजर है और अगर जरूरत पड़ी, तो वो उन्हें सुरक्षा भी मुहैया कराएगी. 

फिलहाल पाकिस्तान नहीं भेजी जाएगी सीमा
वैसे आजतक को ये भी जानकारी मिली है कि फिलहाल सीमा को पाकिस्तान वापस नहीं भेजा जाएगा. वो अभी यहीं रहेगी. सूत्रों के मुताबिक, सीमा के मामले को लंबा खींचने की कोशिश होगी. धीरे-धीरे फिर मीडिया भी सीमा की स्टोरी को छोड़ कर किसी और कहानी पर लग जाएगी. इस तरह ये मामला वक्त के साथ अपने आप दब जाएगा.

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मगर, फिर आगे सीमा का क्या होगा? तो यूपी पुलिस सूत्रों की मानें तो सीमा के भविष्य का आखिरी फैसला विदेश मंत्रालय और केंद्र सरकार को करना है. मगर, उम्मीद यही है कि केंद्र सरकार भी सीमा को फिलहाल पाकिस्तान नहीं भेजने जा रही है. 

सचिन की अर्जी पर सीमा को मिला सकता है वीजा
इस सवाल पर कि सीमा अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई है, उसके पास कोई वीजा भी नहीं है, यूपी पुलिस के सूत्रों ने कहा कि सीमा को कुछ शर्तों के साथ लॉन्ग टर्म वीजा दिया जा सकता है. वो इस बिनाह पर कि उसने एक भारतीय यानी सचिन से शादी की है.

अगर सचिन इस बारे में सरकार को अर्जी देता है और अपील करता है, तो सचिन की पत्नी होने के नाते सीमा को भारत में रहने देने के लिए लंबी अवधि का वीजा मिल जाएगा. सूत्रों के मुताबिक, एक बार किसी को लंबी अवधि का वीजा मिल जाए, तो फिर बाद में हालात को देखते हुए उसे आसानी से भारतीय नागरिकता भी दे दी जाती है. 

शादी को मान्यता मिलना जरूरी
सूत्रों का कहना है कि सीमा को लॉन्ग टर्म वीजा और फिर नागरिकता देने का मजबूत ग्राउंड है. और वो है सीमा का सचिन की पत्नी होना. मगर, इसके लिए जरूरी है कि पहले दोनों की शादी को कानूनी मान्यता मिले.

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अगर एक बार इनकी शादी को कानूनी मान्यता मिल गई और कानून ने इनकी शादी को वैध मान लिया, तो फिर भारतीय पति की हैसियत से सचिन अपनी पत्नी सीमा को भी भारतीय नागरिकता देने के लिए संबंधित विभाग में अर्जी दे सकता है.

सीमा जैसी है इकरा की कहानी लेकिन..
हालांकि, इसी साल 19 फरवरी को एक और पाकिस्तानी लड़की इकरा को भारत सरकार ने वापस पाकिस्तान भेज दिया था. जबकि इकरा और सीमा की कहानी हुबहू मिलती है. सीमा पब्जी के जरिए सचिन से मिली. वहीं, इकरा ऑनलाइन लूडो गेम के जरिए यूपी के ही 25 साल के नौजवान मुलायम सिंह यादव से मिली थी.

सीमा और सचिन भी पहली बार नेपाल में मिले थे. इकरा और मुलायम भी पहली बार नेपाल में ही मिले. सीमा और सचिन ने काठमांडू के एक मंदिर में शादी की थी. इकरा और मुलायम ने भी काठमांडू के एक मंदिर में शादी की. बस फर्क इतना था कि पहली मुलाकात के बाद सीमा वापस काठमांडू से कराची पहुंच गई, जबकि इकरा काठमांडू में शादी करने के बाद मुलायम के साथ बस के रास्ते यूपी होते ही बेंगलुरु पहुंच गई. 

इकरा को भेज दिया था पाकिस्तान
बेंगलुरु पहुंचकर इकरा ने अपना नाम बदल कर रवा यादव रख लिया था. हालांकि, सितंबर 2022 में बेंगलुरु पहुंची इकरा के पाकिस्तानी होने और अवैध रूप से भारत में दाखिल होने की खबर बेंगलुरु पुलिस को लग चुकी थी.

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इसके बाद जनवरी में इकरा और मुलायम को गिरफ्तार किया गया और 19 फरवरी को इकरा को वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तानी अथॉरिटी को सौंप दिया गया. हालांकि, इकरा भी यही कहती रही थी कि उसने मुलायम से शादी की और वो उसकी पत्नी है. लिहाजा, उसे भारत में ही रहने दिया जाए. मगर, ऐसा हुआ नहीं. इकरा को पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया था.

अब सीमा के साथ क्या करेगी पुलिस?
इकरा की ये पूरी कहानी यूपी पुलिस को भी पता है. आजतक ने यूपी पुलिस के एक अफसर से इकरा का हवाला देकर जब ये पूछा कि अगर इकरा को मुलायम की पत्नी होने के बावजूद पाकिस्तान भेजा जा सकता है, तो फिर क्या सीमा के साथ भी ऐसा हो सकता है? इस पर यूपी के आला पुलिस अफसर का जवाब था कि इकरा की कहानी बेंगलुरु की थी. सीमा की कहानी यूपी की है. इसीलिए जरूरी नहीं जो इकरा के साथ हुआ, वही सीमा के साथ भी हो. 

अब यूपी एटीएस कर रही है जांच
सीमा हैदर के पाकिस्तान से यहां आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं थीं. अब सीमा हैदर के मामले की जांच यूपी एटीएस को सौंपी गई है. सीमा की सच्चाई जानने के लिए एटीएस की टीम ने ग्रेटर नोएडा पुलिस से सीमा और सचिन के बयान की कॉपी ली है.

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अभी तक की जांच में सामने आए फैक्ट्स को सचिन और सीमा से पूछताछ करके वेरिफाई किया जाएगा और फिर ATS नए सिरे से इसकी जांच करेगी. इसके लिए सोमवार को सीमा हैदर, सचिन और उसके पिता से नोएडा सेक्टर 94 के पुलिस कमांड रूम में ATS ने देर तक पूछताछ की. सीमा हैदर पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उसके भारत में प्रवेश करने का तरीका काफी संदिग्ध है. 

बल्लभगढ़ में हुई थी गिरफ्तारी
सीमा हैदर अपने चार बच्चों के साथ काठमांडू से बस में सवार होकर नई दिल्ली पहुंची. फिर वहां से सीधे अपने प्रेमी सचिन मीणा के घर ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा गांव आ गई और चुपचाप सचिन के साथ रहने लगी. ग्रामीणों के जरिये पुलिस को इसकी खबर लगी, तो सचिन और सीमा भागने लगे. मगर, बल्लभगढ़ में नोएडा पुलिस के हत्थे चढ़ गए. इसके बाद पुलिस ने सीमा हैदर और सचिन को ग्रेटर नोएडा की जेवर सिविल कोर्ट में पेश किया था.

पहले गिरफ्तारी, फिर जमानत
बता दें कि नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत आने के बाद सीमा सीधे ग्रेटर नोएडा में अपने प्रेमी के गांव पहुंच गई थी. वहां चुपचाप उसके साथ रह रही थी. हालांकि, स्थानीय लोगों को जब शक हुआ और पुलिस गांव पहुंची, तो दोनों वहां से फरार हो गए थे. इसके बाद यूपी पुलिस ने इन्हें हरियाणा के बल्लभगढ़ से पकड़ा था और कोर्ट में पेश किया था. कोर्ट ने सीमा हैदर को सशर्त जमानत दी थी. 

कोर्ट में सीमा हैदर के वकील ने उसके बचाव में कहा था कि उसने अज्ञानता के कारण बिना वीजा लिए देश में प्रवेश किया. इतना ही नहीं उसके वकील ने कोर्ट में ये दलील भी दी कि सीमा हैदर के चार बच्चे हैं और उसमें कुछ की उम्र 6 साल से भी कम है. ऐसे में उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है.

सीमा के वकील ने कोर्ट से कहा कि उसने किसी गलत इरादे से नहीं, बल्कि अज्ञानता के कारण सिर्फ प्रेम में पड़कर बॉर्डर पार किया है. लिहाजा, उसे जमानत दे दी जाए. इस पर जज नाजिम अकबर की कोर्ट ने जमानत के लिए सीमा हैदर के सामने तीन शर्तें रखी थीं.

जमानत की तीन शर्तें
- पहली शर्त ये थी कि सीमा स्थानीय पुलिस अधिकारी को बिना जानकारी दिए देश नहीं छोड़ सकती है. 
- दूसरी शर्त ये थी कि वो बिना जानकारी दिए अपना पता नहीं बदलेगी और अगर ऐसा करती है, तो नए पते की सूचना कोर्ट को देगी.
- तीसरी शर्त ये थी कि वो अब भारत में कोई भी अपराध या गैर-कानूनी काम नहीं करेगी. 

शर्त तोड़ी, तो जमानत होगी रद्द
कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि अगर अभियुक्त यानी की सीमा हैदर ने इसमें से कोई भी शर्त तोड़ी, तो अभियोजन (पुलिस) के पास कोर्ट में उसकी जमानत को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करने का विकल्प मौजूद रहेगा. उन शर्तों को मानने के बाद जूनियर डिविजन जज नाजिम अकबर ने 30 हजार रुपये के मुचलके पर सचिन, उसके पिता नेत्रपाल और सीमा हैदर को जमानत दे दी थी.

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