2002 हिट एंड रन मामले में सलमान खान की रिहाई के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 5 फरवरी को सुनवाई होगी. इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया.
SC to hear Maharashtra Govt's plea against Salman Khan's acquittal in Hit & Run case on 5th Feb (Friday).
— ANI (@ANI_news) February 3, 2016
एक तरफा फैसले की संभावना
महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट की तरफ से एक पक्षीय फैसला किए जाने की संभावना के चलते सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया था. दो अलग-अलग कोर्ट में एक ही मामले की सुनवाई और उन्हीं सबूतों के आधार पर दो फैसले आने के बाद सरकार ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया था.
ट्रायल कोर्ट ने दोषी बताया था
बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले से पहले ट्रायल कोर्ट ने सलमान को हिट एंड रन मामले में दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई थी. इसके बाद सलमान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद पहले बॉलीवुड एक्टर को जमानत दे दी गई और फिर सुनवाई के बाद उन्हें बरी कर दिया गया.
क्या है हिट एंड रन
28 सितंबर 2002 की रात सलमान खान ने बांद्रा में एक बेकरी के बाहर सो रहे पांच लोगों पर अपनी लैंड क्रूजर कार चढ़ा दी थी. इस मामले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी जबकि चार अन्य घायल हो गए थे. उस वक्त सलमान मौका पाकर वहां से भाग निकले थे. पहले उनपर लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला चला था लेकिन बाद में गैर-इरादतन हत्या का मामला चलाया गया.