प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व अध्यक्ष और उद्योगपति विजय माल्या को दूसरा समन जारी कर दिया है. माल्या को निदेशालय के सामने प्रस्तुत होने के लिए अब दो अप्रैल तक का समय दिया गया है.
मनी लाउंड्रिंग के मामले में ईडी ने उन्हें पहले ईमेल से समन भेजकर 18 मार्च को पेश होने के लिए कहा था. जिस पर विजय माल्या की तरफ से आने के लिए और समय मांगा गया था. ईडी ने माल्या की अर्जी को स्वीकार करते हुए उन्हें अब दो अप्रैल तक आने के लिए कहा है.
माल्या से नौ सौ करोड़ रुपये के बारे में पूछताछ की जानी है, जो उन्होंने आईडीबीआई बैंक के लिए कर्ज लिया था. यह कर्ज एसबीआई समेत 16 बैंकों से लिया गया था. इस संबंध में माल्या के खिलाफ पीएमएलए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था.
आरोप है कि विजय माल्या ने कर्ज के तौर पर लिया रुपया भारत और विदेशों में मौजूद बीस संस्थाओं को स्नांतरित कर दिया था.
प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने आज तक को बताया कि यह बात सही है कि माल्या ने बैंकों से लिए गए करोड़ों के कर्ज को बीस संस्थाओं को ट्रांसफर किया था.
निदेशालय के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही उन संस्थानों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, जहां पैसा भेजा गया था.
गौरतलब है कि बंगलुरु कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि जब तक केस चल रहा है, माल्या खातों से पैसे नहीं निकाल सकते हैं. मामले में अगली सुनवाई 28 मार्च को होनी है.
ईडी ने सीबीआई की शिकायत पर माल्या के खिलाफ केस दर्ज किया था.