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शीना मर्डर केस: इंद्राणी, संजीव और श्यामर की न्यायिक हिरासत बढ़ी

मुंबई में एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी समेत संजीव खन्ना और श्यामवर की न्यायिक हिरासत सात नवंबर तक बढ़ा दी है. उनकी 12 दिन की हिरासत की अवधि आज खत्म हो रही थी. इस दौरान इंद्राणी ने अपनी आवाज का नमूना देने से भी इंकार कर दिया.

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इंद्राणी ने तबीयत का हवाला देकर आवाज का नमूना नहीं दिया
इंद्राणी ने तबीयत का हवाला देकर आवाज का नमूना नहीं दिया

मुंबई में एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी समेत संजीव खन्ना और श्यामवर की न्यायिक हिरासत सात नवंबर तक बढ़ा दी है. उनकी 12 दिन की हिरासत की अवधि आज खत्म हो रही थी. इस दौरान इंद्राणी ने अपनी आवाज का नमूना देने से भी इंकार कर दिया.

यह पहला मौका था जब सीबीआई के पिछले महीने मामले की जांच की जिम्मेदारी संभालने के बाद तीनों आरोपियों इंद्राणी मुखर्जी, उनके पूर्व पति संजीव खन्ना और चालक श्यामवर राय को अदालत में पेश किया.

सुनवाई के दौरान सीबीआई ने शनिवार को तीनों से जेल में आगे की पूछताछ की अनुमति देने का अनुरोध किया, जिसे मजिस्ट्रेट एन.बी. शिंदे ने सात नवंबर तक मंजूर कर लिया.

जब अदालत ने सीबीआई के वकील से जानना चाहा कि क्या इंद्राणी से पूछताछ की गई है तो उन्होंने कहा कि एजेंसी ने ऐसा दो बार किया है लेकिन उससे आगे और पूछताछ करने की जरूरत है.

सीबीआई ने सत्यापन के लिए इंद्राणी की आवाज का नमूना मांगा है क्योंकि उसे कुछ कॉल रिकॉर्ड मिले हैं जिसमें कथित तौर पर उसकी आवाज है.

जब मामला शनिवार को सुनवाई के लिए अदालत में आया तो इंद्राणी की वकील गुंजन मंगला ने अदालत से कहा कि उनकी मुवक्किल नींद से बोझिल महसूस कर रही हैं और उनकी चिकित्सीय स्थिति सही नहीं है. ऐसे में वह आवाज का नमूना नहीं दे सकती.

इनपुट- भाषा

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