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चिन्मयानंद केसः वृंदा करात ने पीड़िता से की मुलाकात, SIT जांच पर उठाए सवाल

वृंदा करात और सुभाषिनी अली के साथ-साथ अन्य कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एसआईटी की जांच पर सवाल उठाए हैं. संगठन की तरफ से एसआईटी चीफ नवीन अरोरा को ज्ञापन देकर वृंदा करात ने इस मामले की जांच में सुधार करने की बात कही है.

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वृंदा करात के साथ सुभाषिनी अली (ट्विटर फोटो)
वृंदा करात के साथ सुभाषिनी अली (ट्विटर फोटो)

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  • शाहजहांपुर यौन उत्पीड़न मामले में वृंदा का गुस्सा
  • SIT की जांच पर उठाए सवाल
  • वृंदा की मांग- ठीक से जांच करे SIT

स्वामी चिन्मयानंद मामले में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की अध्यक्ष और सीपीआईएम नेता वृंदा करात ने एसआईटी की जांच पर बड़े सवाल उठाए हैं. इससे पहले करात ने पीड़िता से मुलाकात भी की. उधर, ख़बर आ रही है कि पीड़ित लड़की ने CJM शाहजहांपुर को एक पत्र भेजा है जिसमें बलात्कार की कड़ी धाराओं में शुमार 376 के तहत एफआईआर दर्ज करने की अपील की गई है.

वृंदा करात ने सुभाषिनी अली ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस

शाहजहांपुर यौन उत्पीड़न मामले में पीड़ित लड़की से मुलाकात के बाद वृंदा करात ने सुभाषिनी अली समेत संगठन के कई सदस्यों के साथ मिलकर एक प्रेस कांफ्रेस भी की, जिसमें एसआईटी की जांच पर सवाल उठाए गए. संगठन की तरफ से एसआईटी चीफ नवीन अरोरा को ज्ञापन देकर वृंदा करात ने मामले मे सुधार करने की बात कही है. करात ने कहा कि लड़की की तरफ से सुप्रीम कोर्ट मे जो बयान दिया गया था, उसमें स्वामी चिन्मयानंद द्वारा रेप किए जाने की बात कही गई थी.

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पीड़िता के बयान की एक कॉपी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एसआईटी को भी सौंपी गई. इसके बावजूद एसआईटी ने लड़की के आरोपों के आधार पर मुकदमा दर्ज नहीं किया. बल्कि रेप की धारा 376C लगाकर आरोपी के खिलाफ मुकदमा बेहद कमजोर कर दिया गया. लिहाजा उसे ठीक करके रेप की सीधी धारा 376 में मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए.

पीड़िता ने कहा- आश्रम से गायब हो गए सुबूत

पीड़िता ने शिकायत में कहा कि जांच में गड़बड़ है. पीड़िता का चश्मा और दूसरे सबूत जो कि स्वामी के आश्रम के हॉस्टल में थे. अब सब गायब हो गए. कमरा एसआईटी की निगरानी में ही सील किया गया था. आरोप है कि कॉलेज प्रशासन के ही किसी आदमी ने ही इन सबूतों को गायब किया है. लेकिन इसके बावजूद सबूतों को गायब करने की धारा किसी के खिलाफ नहीं लगाई गई. ना ही इस बारे में किसी से कोई पूछताछ की गई. बल्कि इसके लिये पीड़िता को ही जिम्मेदार मान लिया गया. जबकि इस मामले मे आरोपी के खिलाफ सबूत नष्ट करने का मामला भी बनता है.

उधर, पीड़ित लड़की ने एक बार फिर से रेप की धारा ना लगाये जाने के विरोध मे शाहजहांपुर जेल से अदालत में चीफ जुडि़शियल मजिस्ट्रेट को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि स्वामी के खिलाफ दर्ज मुकदमे मे रेप की धारा को ठीक कराया जाए.

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