फकत चार महीने के अंदर दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में अपना फैसला सुना दिया है. तीस हजारी की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने उन्नाव के दबंग विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बलात्कारी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है. यानी सेंगर अब पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे. ये वही रेप केस है जिसमें शुरुआत में यूपी सरकार अपने विधायक को गिरफ्तार करना तो दूर उससे पूछताछ तक करने को राज़ी नहीं थी.
20 अगस्त 2019, तीस हज़ारी कोर्ट, दिल्ली
अदालत ने बलात्कार के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मुजरिम करार देते हुए उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई. दोषी विधायक को अब बाकी बची उम्र जेल में ही काटनी होगी. इसके अलावा अदालत कुलदीप सिंह सेंगर पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाती है, जो उन्हें एक महीने के अंदर जमा कराना होगा. साथ ही अदालत ने आदेश दिया कि बलात्कार पीडिता को दस लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा दिया जाए जो उनकी मां को मिलेगा. सीबीआई पीड़ित और उसके परिवार को ज़रूरी सुरक्षा भी प्रदान करे और हर तीन महीने में उनकी सुरक्षा की समीक्षा करे.
यूपी सरकार को सुनाया फरमान
अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को भी हुक्म दिया कि वो अगले एक साल के लिए पीड़िता और उसके परिवार के लिए दिल्ली में किराए के आवास का इंतजाम करे और इसके लिए हर महीने 15 हज़ार रुपये का भुगतान करे. पीड़िता और उसका परिवार सुरक्षा के मद्देनज़र दिल्ली महिला आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए किराए के घर में एक साल तक दिल्ली में रहेगा. दोषी विधायक पब्लिक सर्वेंट है और इस लिहाज़ से उसने जनता के साथ विश्वासघात भी किया है.
जेल में गुजरेगी जिंदगी
चार महीने से भी कम वक्त में फैसल हो गया. फैसला हो गया कि उन्नाव की लड़की के साथ उन्नाव के ही दबंग विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने बलात्कार किया था. और इस जुर्म के लिए अब 58 साल के सेंगर को अपनी बाकी की जिंदगी जेल की चारदीवारी के अंदर गुजारनी होगी.
रेप का दोषी विधायक
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसी साल अगस्त में उन्नाव रेप केस की सुनवाई दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में 23 अगस्त से शुरू हुई थी. सुनवाई पूरी होने के बाद 16 दिसंबर को अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को धारा 376 यानी बलात्कार और पॉक्सो के सेक्शन-6 के तहत दोषी करार दिया था. पॉक्सो एक्ट के तहत ही अदालत ने सेंगर को अधिकतम उम्र कैद की सजा दी है. इससे पहले 17 दिसंबर को सजा पर बहस पूरी हुई थी. जिसके बाद 20 दिसंबर को अदालत ने सज़ा का एलान कर दिया.
अभी 3 अन्य मामलों में भी हो सकती है सजा
हालांकि सेंगर के खिलाफ अभी तीन और मामले लंबित हैं. जिन पर फैसला आना बाकी है. इनमें किडनैपिंग और हत्या का मामला भी शामिल है. उन्नाव रेप का ये वही मामला है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था. एक दबंग विधायक और एक लाचार पीड़िता की ये वो कहानी है, जिसमें देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट को भी दखल देने के लिए मजबूर होना पड़ा था.