scorecardresearch
 

राहुल गांधी, सुप्रिया श्रीनेत और जयराम रमेश के खिलाफ केस, फिल्म KGF-2 से जुड़ा है मामला

कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब अपनी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर फंसते नजर आ रहे हैं. दरअसल उनकी इस यात्रा को प्रमोट करने के लिए एक वीडियो बनाया गया था, जिसमें KGF 2 फिल्म के गाने का भी इस्तेमाल किया गया है. अब इस गाने के राइट्स रखने वाली एमआरटी कंपनी ने उनके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है.

Advertisement
X
भारत जोड़ो यात्रा के प्रमोशन के लिए KGF-2 के एक गाने का किया है इस्तेमाल (फाइल फोटो)
भारत जोड़ो यात्रा के प्रमोशन के लिए KGF-2 के एक गाने का किया है इस्तेमाल (फाइल फोटो)

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हुए हैं. अभी उनकी यात्रा तेलंगाना में है. उनकी यात्रा को 58 दिन पूरे हो चुके हैं. इस बीच उनके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है. एमआरटी म्यूजिक कंपनी ने राहुल गांधी, सुप्रिया श्रीनेत और जयराम रमेश के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का मामला दर्ज करवा दिया है.

Advertisement

दरअसल कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा को बढ़ावा देने के लिए एमआरटी म्यूजिक के गानों का इस्तेमाल किया है. एमआरटी म्यूजिक के पास कन्नड़, हिंदी, तेलुगु और तमिल आदि में 20,000 से ज्यादा ट्रैक के म्यूजिक राइट्स हैं. कंपनी ने KGF 2 के म्यूजिक राइट्स का अधिकार हासिल करने के लिए भारी रकम का निवेश किया है. 

एमआरटी म्यूजिक का आरोप है कि कांग्रेस ने बिना पूछे अपने पॉलिटिकल इवेंट के लिए उनके म्यूजिक का इस्तेमाल कर लिया. उन्होंने जिस वीडियो में केजीएफ 2 से गाने का इस्तेमाल किया है, उसमें राहुल गांधी भी दिख रहे हैं.

रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है हरकत

शिकायतकर्ता ने कहा कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल की यह गैरकानूनी हरकत रूल ऑफ लॉ और निजी व्यक्तियों या संस्थाओं के अधिकारों की घोर अवहेलना है, जबकि वह इस भारत जोड़ी यात्रा का आयोजन इस देश में शासन करने का मौका तलाशने और आम आदमी व व्यवसायियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कर रहे हैं. उनका कहना है कि एमआरटी म्यूजिक ने केवल अपने वैधानिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए शिकायत की है. उनका इरादा राजनीतिक दल की छवि को खराब करना नहीं है.

Advertisement

इन धाराओं में दर्ज किया गया है केस

कंपनी ने कांग्रेस और उनके पदाधिकारियों के खिलाफ धारा 403, 465 और 120बी आर/डब्ल्यू धारा 34 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 के तहत और धारा 63 कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत केस दर्ज करवा दिया है. उस वीडिया में कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के लोगो का भी इस्तेमाल किया है. वह इस वीडियो अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर प्रसारित कर रही है

 

 

Advertisement
Advertisement