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क्राइम न्यूज़

मिर्जापुर कोर्ट का बड़ा फैसला, रेप की शिकार दिव्यांग बच्ची को 40 दिन में मिला न्याय

मिर्जापुर कोर्ट का बड़ा फैसला, रेप की शिकार मूक-बधिर बच्ची को घटना के महज 40 दिन में मिला न्याय
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अक्सर कोर्ट में इंसाफ की लड़ाई लड़ते-लड़ते पीड़ित को कई साल गुजर जाते हैं और फैसले का बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन मिर्जापुर में एक 6 वर्षीय दिव्यांग बालिका (बोलने में असमर्थ) से दुष्कर्म के आरोपी को विशेष न्यायाधीश ने घटना के बाद महज 40 दिनों में फैसला सुना दिया.

मिर्जापुर कोर्ट का बड़ा फैसला, रेप की शिकार मूक-बधिर बच्ची को घटना के महज 40 दिन में मिला न्याय
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मिर्जापुर में 7 जनवरी 2021 को मड़िहान थाना क्षेत्र के मन गढ़वा जंगल में जुडिया ग्राम निवासी अभियुक्त राकेश यादव, 6 वर्षीय बच्ची को खेलते समय गोदी में उठा कर ले गया.

मिर्जापुर कोर्ट का बड़ा फैसला, रेप की शिकार मूक-बधिर बच्ची को घटना के महज 40 दिन में मिला न्याय
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इसके बाद पीड़ित बच्ची की मां ने राकेश के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई. इसके बाद बच्ची का मेडिकल टेस्ट हुआ और मूक बधिर होने के कारण एक्सपर्ट के माध्यम से बयान दर्ज क‍िए गए.

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मामला अति गम्भीर होने के कारण अदालत में त्वरित कार्रवाई शुरू हुई और महज 40 दिन में पीड़िता को इंसाफ मिला. अभियोजन पक्ष ने भी इस मामले में त्वरित पैरवी करते हुए इतने कम समय मे पीड़‍िता, माता-पिता, एक्सपर्ट, डॉक्टर, विवेचक सहित कुल 10 गवाहों को कोर्ट के समक्ष पेश किया.

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मिर्जापुर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश अच्छे लाल सरोज की अदालत ने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया. अभियुक्त राकेश को दोषी करार करते हुए आजीवन कारावास के साथ एक लाख रुपये का जुर्माना देने का फैसला सुनाया. ये रकम पीड़‍िता की दी जायेगी. यदि अभियुक्त ये राशि नहीं देता है तो उसे दो वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

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