scorecardresearch
 

कानपुर में दलित को झूठे केस में फंसाने का आरोप, 14 पुलिसकर्मी लाइनहाजिर, जांच के आदेश

बर्रा निवासी महादेव का उमराव से संपत्ति का विवाद था. उमराव ने कुछ लोगों के साथ महादेव के घर में घुसकर मारपीट की और उनके घर पर कब्जा कर लिया था. आरोप है कि उमराव ने यह सब पुलिस की मौजूदगी में किया. पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाए उलटा उसे ही चोरी का आरोपी बना दिया.

Advertisement
X
सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो
स्टोरी हाइलाइट्स
  • एडीसीपी साउथ की जांच में दोषी पाए गए हैं पुलिसकर्मी
  • एसीपी गोविंद नगर और इंस्पेक्टर बर्रा पर भी लगे हैं गंभीर आरोप

कानपुर में दलित व्यक्ति को झूठे केस में फंसाने के मामले में सभी 14 आरोपी पुलिसकर्मियों को लाइनहाजिर कर दिया गया है. इसी के साथ ही सभी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं. वहीं बर्रा एसएचओ और एसीपी गोविंदनगर की भूमिका की भी जांच जारी है. दरअसल बर्रा में एक दलित महिला के घर पर कब्जे के मामले की जांच कर रहे एडीसीपी साउथ मनीष सोनकर की जांच में कई पुलिसकर्मियों को दोषी पाया गया है.

Advertisement

पीड़ित पर ही दर्ज करवा दिया झूठा केस

दरअसल कानपुर के बर्रा इलाके में एक दलित परिवार को एक शख्स और पुलिसकर्मियों द्वारा कथित तौर पर प्रताड़ित करने का मामला सामने आया था. आरोप है कि पीड़िता के पूरे परिवार को पीटा और फिर बेघर कर दिया गया. उस शख्स ने उनके घर पर कब्जा भी कर लिया और तो और पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत से खुद उन पर ही चोरी का झूठा मामला दर्ज करवा दिया. 

लाइनहाजिर किए गए पुलिसकर्मियों के नाम की सूची

इन पुलिसकर्मियों पर हुई कार्रवाई

इंचार्ज समेत तीन दरोगा, चार हेड कॉन्स्टेबल और सात सिपाहियों को लाइन हाजिर किया. इन सभी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं. चौकी इंचार्ज आशीष कुमार मिश्रा, ट्रेनी दरोगा राहुल कुमार गौतम व जयवीर सिंह, हेड कांस्टेबल गणेश कुमार, कमलापति, प्रदीप कुमार शिव प्रताप और सिपाही लोकेश कुमार, नवनीत राजपूत, अश्वनी कुमार, भूपेंद्र दीक्षित, नागेंद्र सिंह चौहान, अतुल कुमार व जितेंद्र सिंह पर कार्रवाई की गई है.

Advertisement

संपत्ति को लेकर चल रहा था विवाद

बर्रा निवासी महादेव का उमराव नाम के शख्स से संपत्ति का विवाद था. इसी विवाद के चलते उमराव कुछ लोगों के साथ महादेव के घर में घुस गया और वहां मारपीट करने लगा. इस घटना में महादेव की बेटी के सिर में चोट लग गई. महादेव की शिकायत पर उमराव के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट व डकैती के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोप है कि कब्जे के दौरान पुलिसकर्मियों की मौजूदगी थी. मामले की शिकायत उच्चाधिकारियों तक पहुंची थी. जिसके बाद एडीसीपी साउथ मनीष सोनकर को जांच सौंपी गई थी.

हटाई की डकैती की धारा

एसीपी गोविंद नागसर ने मामले की जांच के बाद प्राथमिकी से डकैती की धाराओं को हटा दिया क्योंकि घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मामला किसी और ही इशारा कर रहा था. इतना ही नहीं घटना के कुछ देर बाद ही पुलिस ने महादेव पर चोरी का मामला दर्ज कर लिया.
 

 

Advertisement
Advertisement