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Uttar Pradesh: बलिया में नाराज होकर घर से निकली लड़की से गैंगरेप, दो आरोपी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में 16 वर्षीय एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार की वारदात सामने आई है. यह घटना मंगलवार देर रात हुई. पीड़िता परिजनों से हुए झगड़े के बाद अपने घर से निकली थी. वो ऑटो-रिक्शा जा रही थी. उसी वक्त दो आरोपी उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए थे.

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उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में 16 वर्षीय एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार की वारदात सामने आई है.
उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में 16 वर्षीय एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार की वारदात सामने आई है.

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में 16 वर्षीय एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार की वारदात सामने आई है. यह घटना मंगलवार देर रात हुई. पीड़िता परिजनों से हुए झगड़े के बाद अपने घर से निकली थी. वो ऑटो-रिक्शा जा रही थी. उसी वक्त दो आरोपी उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए और उसे अपनी हवस का शिकार बना डाला. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

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एसएचओ राकेश सिंह ने बताया कि आरोपियों की पहचान मंटू यादव (19) और अमित प्रजापति (22) के रूप में हुई है. पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. दोनों आरोपियों से पुलिस हिरासत में पूछताछ हो रही है.

बताते चलें कि अक्टूबर में बलिया में बलात्कार का एक सनसनीखेज मामला सामने आया था. यहां मकान मालिक की पांच साल की बच्ची के साथ किराएदार के नाबालिग बच्चों ने रेप कर दिया. पीड़ित बच्ची ने अपनी मां को आपबीती सुनाई, तब जाकर इस मामले का खुलासा हो सका. इसके बाद पीड़िता के परिजनों की शिकायत के आधार पर इस मामले में केस दर्ज किया गया.

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एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये वारदात बलिया थाना कोतवाली क्षेत्र में हुई थी. 16 अक्टूबर को बच्ची अपने छत पर खेल रही थी. उसी वक्त एक किराएदार के तीन बच्चे छत पर आए और उसका बलात्कार कर दिया. ये किराएदार मूलतः बलिया के हल्दी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. तीनों बच्चों की उम्र 6 साल, 13 साल और 16 साल है. उन्हें हिरासत में लेकर बाल सुधार गृह भेजा गया.

इससे पहले बलिया जिले में ही एक शख्स ने अपने पड़ोस में रहने वाली एक मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना डाला. आरोपी ने किसी बहाने से पीड़ित बच्ची को अपने घर बुलाया था. पुलिस ने इस मामले में पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करने के बाद गिरफ्तार कर लिया था. 

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