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बहन पर बुरी नजर रखता था पिता, सौतेले बेटे ने चाकू घोंपकर मार डाला

महाराष्ट्र के कल्याण में हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां एक 18 वर्षीय युवक ने अपने सौतेले पिता की हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि वो पिता द्वारा अपनी बहन के साथ किए गए दुर्व्यवहार से नाराज था. उसका पिता बहन पर बुरी नजर रखता था.

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महाराष्ट्र के कल्याण में हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है.
महाराष्ट्र के कल्याण में हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है.

महाराष्ट्र के कल्याण में हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां एक 18 वर्षीय युवक ने अपने सौतेले पिता की हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि वो पिता द्वारा अपनी बहन के साथ किए गए दुर्व्यवहार से नाराज था. उसका पिता बहन पर बुरी नजर रखता था. इसके लिए उसने पिता को चेतावनी भी दी थी. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है.

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एक पुलिस अधिकारी ने बुधवार को बताया कि कल्याण जिले के टिटवाला थाने के बलयानी में कादिर सिद्दकी अपने परिवार के साथ रहते थे. उन्होंने एक शादीशुदा महिला से शादी की थी. उसके दो बच्चे पहले से थे. आरोप है कि कादिर उपनी सौतेली बेटी पर बुरी नजर रखता था. उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता था. इससे उसका सौतेला बेटा कबीर सिद्दीकी नाराज था.

जानकारी के मुताबिक, हत्या की ये वारदात रविवार रात को हुई. आरोपी अपने सौतेले पिता को एक सुनसान जगह पर ले गया और अपने दोस्त की मदद से उसे चाकू घोंपकर मार डाला. मृतक का शव अगले दिन बरामद किया गया. इसके बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज करके इस मामले की जांच शुरू कर दी. महज कुछ घंटों में ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

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बताते चलें कि पिछले महीने भी ठाणे जिले के कल्याण में हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई था. कुछ हमलावरों ने एक शख्स को सरेआम सड़क पर चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया था. इस खूनी वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए. कल्याण के 100 फीट रोड पर 26 वर्षीय युवक से मुलाकात करने के बाद अज्ञात हमलावरों ने उसकी हत्या की थी. 

इस हमले में युवक लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा और हमलावर फरार हो गए. कोलसेवाड़ी थाने के एक अधिकारी ने बताया था कि पीड़ित व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 103 (हत्या) के तहत केस दर्ज किया गया था. 

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