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ओडिशा: 67 दिन में आया फैसला, रेप के आरोपी को POCSO कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा

बालासोर जिले की एक अदालत ने 9 साल की बच्ची से बलात्कार और उसकी हत्या के जुर्म में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. न्यायाधीश रंजन कुमार सुतार की विशेष POCSO अदालत ने सिर्फ 67 दिनों में फैसला सुनाया. साथ ही कोर्ट ने मृतक के परिवार को 9 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया.

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(प्रतीकात्मक फोटो)
(प्रतीकात्मक फोटो)

ओडिशा के बालासोर जिले की एक अदालत ने 9 साल की बच्ची से बलात्कार और उसकी हत्या के जुर्म में एक 46 साल के शख्स को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह घटना 27 अगस्त को रेमुना पुलिस स्टेशन क्षेत्र में हुई थी. न्यायाधीश रंजन कुमार सुतार की विशेष POCSO अदालत ने सिर्फ 67 दिनों में फैसला सुनाया. 

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अभियोजन पक्ष के अनुसार दोषी बच्ची का रिश्तेदार था और उसे खाना दिलाने के लिए अपने साथ बाहर ले गया था. बलात्कार के बाद डर से उसने बच्ची की हत्या कर शव को पत्तों से ढक दिया था. बच्ची के पिता द्वारा गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो बच्ची का शव मिला. 

रेप के आरोपी को उम्रकैद की सजा

अदालत ने 40 गवाहों के बयानों के आधार पर व्यक्ति को बीएनएस और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इतना ही नहीं कोर्ट ने दोषी पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. 

कोर्ट ने 67 दिनों के भीतर सुनाया फैसला

विशेष लोक अभियोजक प्रणब कुमार पांडा ने कहा कि अपराध घटित होने के 67 दिनों के भीतर फैसला सुनाया गया. कोर्ट ने मृतक के परिवार को 9 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया. कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली और खुशी जताई.

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