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'बदलापुर कांड' के बाद अब नवी मुंबई में सनसनीखेज वारदात, ठाणे में मासूम बच्चियों का शारीरिक शोषण जारी

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के नवी मुंबई में एक दुकान के अंदर नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न की घटना सामने आई है. पीड़िता सामान लेने के लिए गई थी, तभी आरोपी दुकानदार ने उसका शारीरिक शोषण किया. पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की तहरीर के आधार पर केस दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

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नवी मुंबई में एक दुकान के अंदर नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न की घटना सामने आई है.
नवी मुंबई में एक दुकान के अंदर नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न की घटना सामने आई है.

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के नवी मुंबई में एक दुकान के अंदर नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न की घटना सामने आई है. पीड़िता सामान लेने के लिए गई थी, तभी आरोपी दुकानदार ने उसका शारीरिक शोषण किया. पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की तहरीर के आधार पर केस दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

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जानकारी के मुताबिक, आरोपी की पहचान 48 वर्षीय मोहम्मद सब्बीर इदु के रूप में हुई है. वो नवी मुंबई के कलंबोली इलाके में प्रोविजनल स्टोर चलाता है. 13 अक्टूबर को नाबालिग लड़की उसकी दुकान पर गई थी, तब वो उसे गलत तरीके से छूने लगा. इसके बाद पीड़ित लड़की किसी तरह से भागकर अपने घर पहुंची.

उसने अपनी मां से आपबीती सुनाई, तो वो उसे लेकर कलंबोली थाने पहुंची. थाना प्रभारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है. आरोपी से पुलिस हिरासत में पूछताछ की जा रही है.

बताते चलें कि ठाणे में मासूम बच्चियों का शारीरिक शोषण लगातार जारी है. बदलापुर में स्कूल के अंदर दो मासूम बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न की घटना के बाद हुए बवाल के बाद भी ऐसे वारदात थम नहीं रहे हैं. इससे पहले अप्रैल में नवी मुंबई में ही एक सात साल की बच्ची के साथ बलात्कार की सनसनीखेज वारदात सामने आई थी.

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इस वारदात को पीड़िता के पड़ोसी ने अंजाम दिया था. पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की शिकायत के आधार पर केस दर्ज करके 40 वर्षीय आरोप शख्स को गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस के मुताबिक, नवी मुंबई के उल्वे इलाके में आरोपी और पीड़िता एक ही इमारत में रहते थे. पीड़ित बच्ची खेलने के लिए आरोपी के घर गई थी.

सागरी पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने पीड़िता को अपने घर के अंदर ही अपनी हवस का शिकार बनाया था. आरोपी ने पहले भी ऐसा किया था. इतना ही नहीं आरोपी ने पीड़िता को अश्लील तस्वीरें भी दिखाई थी. वारदात के बाद उसने पीड़िता को किसी को न बताने के लिए भी कहा था. पीड़िता के परिजनों की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 376(2)(जे)(एन) और 376AB के तहत मामला दर्ज किया गया था.

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