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बिहार: गोपालगंज जहरीली शराब कांड में 9 को फांसी की सजा, 4 महिलाओं को आजीवन कारावास

साल 2016 में गोपालगंज के खजुर्बानी में जहरीली शराब पीने की वजह से 19 लोगों की मौत हो गई थी और 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी.

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(प्रतीकात्मक फोटो)
(प्रतीकात्मक फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • बिहार में शराब पर बैन लगा हुआ है
  • अवैध शराब उत्पादन का धंधा जोरों पर
  • गोपालगंज शराबकांड में 19 लोगों की मौत हुई थी

गोपालगंज जहरीली शराब कांड मामले में कोर्ट का फैसला आ चुका है. शुक्रवार को गोपालगंज जिला न्यायालय ने 13 दोषियों में से 9 को फांसी की सजा सुना दी है. न्यायालय ने 4 महिलाओं को भी इस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. बता दें कि 2016 में गोपालगंज के खजुर्बानी में जहरीली शराब पीने की वजह से 19 लोगों की मौत हो गई थी और 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी.

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गोपालगंज जिले की शराब कांड मामले में पुलिस ने मुख्य अभियुक्त नगीना पासी, रुपेश शुक्ला समेत 14 लोगों को आरोपी बनाया था. 5 साल तक चले इस मामले में कोर्ट ने बीती 26 फरवरी को 14 आरोपियों में से 13 आरोपियों को दोषी करार दिया था. एक आरोपी की इसी बीच मौत भी हो गई थी. शुक्रवार को कोर्ट ने 13 में से 9 लोगों को फांसी की सजा सुनाई और 4 महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

कहने को बिहार में शराबबंदी है लेकिन बिहार में अवैध तरीके से शराब बनाने के धंधे पर कोई लगाम नहीं लगी है, इस कारण जहरीली शराब का उत्पादन राज्य में अंदरखाने लगातार हो रहा है. जो सामान्य शराब से भी अत्यधिक नुकसानदेह होती है. इसकी वजह से बहुतों की जान चली जाती है, कुछ को आंखों से हाथ धोना पड़ता है.

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20 फरवरी के दिन ही मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड के दरगाह टोला से शराब पीने के कारण मौत होने की खबर आई थी. यहां शराब जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई थी. इससे पहले बिहार के गोपालगंज में ही जहरीली शराब के कारण दो लोगों की मौत हो गई थी और दो लोगों ने अपनी आंखें खो दी थीं. 

 

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