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पश्चिम बंगाल: CBI कोर्ट के जज को धमकी देने के आरोप में वकील गिरफ्तार, आज अदालत में होगी पेशी

आरोप है कि वकील ने पश्चिम बंगाल में पशु तस्करी मामले में गिरफ्तार किए गए टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल की रिहाई को लेकर स्पेशल जज को धमकी दी थी. पत्र में जज के परिवार को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई थी. जिस पर उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी.

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धमकी देने वाला वकील गिरफ्तार (प्रतिकात्मक तस्वीर)
धमकी देने वाला वकील गिरफ्तार (प्रतिकात्मक तस्वीर)

पश्चिम बंगाल आसनसोल की CBI कोर्ट के जज को धमकी भरा पत्र भेजने के आरोप में पुलिस ने एक वकील को गिरफ्तार किया है. जिसे आज मंगलवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा. गिरफ्तार किए गए वकील का नाम सुदीप्त रॉय है. आरोप है कि उसके द्वारा पश्चिम बंगाल में पशु तस्करी मामले में गिरफ्तार किए गए टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल की रिहाई को लेकर स्पेशल जज को धमकी दी गई थी. पत्र में जज को धमकी दी गई थी कि अगर अनुब्रत मंडल को जमानत नहीं दी गई तो उनके परिवार को झूठे केस में फंसा दिया जाएगा. जिसके बाद जज की तरफ से पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई थी. 

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बप्पा चटर्जी के नाम से मिला था पत्र

बता दें कि जज राजेश चक्रबर्ती को बप्पा चटर्जी नाम से ये धमकी भरा पत्र मिला था. जिसमें  एक चिट्ठी मिली है. उस चिट्ठी में धमकी दी गई थी कि अगर अनुब्रत मंडल को जमानत नहीं दी गई तो उनके परिवार को एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट) के तहत किसी मामले में फंसा दिया जाएगा. इसमें कहा गया था कि टीएमसी नेता को तुरंत छोड़ दिया जाए. ऐसा नहीं होने पर आपके परिवार पर NDPS के तहत मामला दर्ज करवाया जाएगा. हालांकि इस पत्र को लेकर बप्पा चटर्जी ने खुद को दूर कर लिया था, जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट कोर्ट के प्रधान लिपिक हैं. उनके मुताबिक उन्हें ऐसे किसी भी पत्र के बारे में जानकारी नहीं है. उन्हें फंसाने के लिए, उनकी छवि धूमिल करने के लिए ये सब कुछ किया गया है.

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क्या है अनुब्रत मंडल का पूरा मामला? 

गौरतलब है कि टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल मवेशियों की तस्करी मामले में जेल में बंद हैं. साल 2020 में सीबीआई ने बीएसएफ के एक पूर्व कमांडर को गिरफ्तार किया था. उससे पूछताछ के बाद ही इस मामले के तार अनुब्रत मंडल से जुड़ गए थे. फिर इसी साल 11 अगस्त को सीबीआई ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए टीएमसी के जिला प्रमुख अनुब्रत मंडल को गिरफ्तार किया था. 

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