आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक सोमनाथ भारती ने जमानत के लिए बुधवार (24 मार्च) को दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी लगाई. सोमनाथ भारती को कल जेल भेजा गया था. दिल्ली के AIIMS में सुरक्षाकर्मी के साथ मारपीट के मामले में भारती को दो साल जेल की सजा सुनाई गई थी. इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने भारती को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने भारती की सजा पर स्टे लगा दिया है.
बता दें कि अगर हाईकोर्ट ने सोमनाथ भारती की सज़ा को बरकरार रखा होता तो उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती. हाईकोर्ट द्वारा सजा बरकरार रखने पर भारती की विधायकी जाने के साथ-साथ वह 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य हो जाते.
मालूम हो कि कल (मंगलवार) दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने AAP विधायक को जेल भेज दिया था. सोमनाथ भारती को एम्स में सुरक्षाकर्मी से 2016 में की गई मारपीट के मामले में जेल भेजा गया है. 23 जनवरी को इस मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया था और 2 साल की सजा सुनाई गई थी.
इस फैसले के खिलाफ उन्होंने सेशन कोर्ट में अपील की थी. लेकिन सेशन कोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए सोमनाथ भारती को जेल भेज दिया. भारती को दंगा कराने और अवैध रूप से लोगों को जुटाने, और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी अधिनियम के तहत सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपों में दोषी मानते हुए सज़ा सुनाई गई है.
अदालत ने फैसले में सोमनाथ भारती की उस दलील को खारिज कर दिया कि, जिसमें कहा गया कि उन्हें इस केस में फर्जी तरीके से फंसाया गया है. मामला साल 2016 का है. जब सितंबर में एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने हौजखास थाने में भारती के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.