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UP: हत्या के आरोपियों ने पीड़ित परिवार पर दर्ज कराया गोकशी का फर्जी मुकदमा, HC ने लगाई फटकार

मामले में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने यूपी सरकार और कौशाम्बी पुलिस के साथ ही एफआईआर कराने वाले विपक्षियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. बताया जा रहा है कि जवाब दाखिल करने के लिए सभी पक्षकारों को एक महीने की मोहलत दी गई है.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
इलाहाबाद हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • आरोपियों ने पीड़ित पक्ष पर दर्ज कराया फर्जी मुकदमा
  • यूपी पुलिस भी सवालों के घेरे में

उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में एक दस साल के मासूम बच्चे की हत्या के आरोपियों द्वारा पीड़ित परिवार के खिलाफ कथित गोकशी की एफआईआर दर्ज कराए जाने के मामले में नामजद आरोपियों को बड़ी राहत मिली है. जानकारी के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट से कथित गोकशी के आरोपियों को पर दंडात्मक कार्रवाई किये जाने पर रोक लगा दी है.  

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हाईकोर्ट ने इकहत्तर साल के बुजुर्ग समेत सभी पांच आरोपियों के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई किये जाने पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने नवम्बर महीने तक किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगाई है. मामले में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने यूपी सरकार और कौशाम्बी पुलिस के साथ ही एफआईआर कराने वाले विपक्षियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.  

बताया जा रहा है कि जवाब दाखिल करने के लिए सभी पक्षकारों को एक महीने की मोहलत दी गई है.  वहीं अदालत ने राहत पाने वाले आरोपियों को पुलिस जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है. ऐसे में 29 नवम्बर से शुरू होने वाले हफ्ते में मामले की सुनवाई फिर होगी. बता दें कि मामले में एक दस साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपियों पर पुलिस के साथ मिलीभगत कर के पीड़ित परिवार के पांच लोगों पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराने का आरोप है. इन पांच लोगों में एक 71 साल के बुजुर्ग भी शामिल हैं.

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आरोप है पीड़ित परिवार को गोकशी के मुक़दमे में फंसा कर उन्हें बच्चे की हत्या के मामले में पैरवी ना करा पाने की साजिश रची गयी. बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार को फर्जी मुक़दमे में फंसाकर बच्चे के क़त्ल के मामले में समझौते का दबाव बनाने के लिए फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया था. ऐसे में कौशांबी पुलिस भी सवालों से घिरती हुई नजर आ रही है.

(पंकज के इनपुट के साथ)


 

 

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