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पांच साल की मासूम को बनाया था हवस का शिकार, अब मिली 10 साल कठोर कारावास की सजा

असम के सोनतीपुर जिले की विशेष POCSO अदालत के विशेष लोक अभियोजक सैबल मैत्रा ने कहा कि दोषी अजीत प्रजा को अदालत ने 10 साल के कठोर कारावास और 20,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.

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अदालत ने दोषी को 10 साल कठोर कारावास की साज दी है
अदालत ने दोषी को 10 साल कठोर कारावास की साज दी है

Assam innocent girl raped accused guilty: असम की एक अदालत ने बुधवार को एक पांच साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले दरिंदे को दोषी करार दिया और फिर उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुना दी. साथ ही अदालत ने उस पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है.

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असम के सोनतीपुर जिले की एक विशेष POCSO अदालत ने आरोपी को पांच साल की बच्ची से बलात्कार के लिए दोषी ठहराया. POCSO अदालत के विशेष लोक अभियोजक सैबल मैत्रा ने पीटीआई से कहा कि दोषी अजीत प्रजा को अदालत ने 10 साल के कठोर कारावास और 20,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.

यह सजा सोनितपुर जिले के प्रभारी न्यायाधीश और सत्र-सह-विशेष POCSO अदालत, न्यायमूर्ति देबाशीष भट्टाचार्य ने सुनाई है. विशेष लोक अभियोजक सैबल ने बताया कि यह मामला पिछले साल 25 जुलाई को गोराजुली पोथर इलाके में 35 वर्षीय व्यक्ति द्वारा पांच साल की बच्ची के साथ बलात्कार से संबंधित था.

अधिवक्ता ने कहा कि अगर दोषी जुर्माना अदा करने में विफल रहता है, तो उसे दो महीने अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे. विशेष लोक अभियोजक सैबल ने कहा कि उसे बीएनएस और पोक्सो अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है, जिससे जिले में बीएनएस के तहत सजा का यह पहला मामला बन गया है.
 

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