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यूपीः 28 साल पुराने केस में बीजेपी विधायक को 5 साल की सजा, जानें क्या है पूरा मामला?

अयोध्या की गोसाईंगंज सीट से बीजेपी विधायक इंद्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी को 5 साल कैद की सजा सुनाई गई है. उन्हें फर्जी मार्कशीट के मामले में सजा सुनाई गई है. इस मामले में उनके खिलाफ 1992 में केस दर्ज किया गया था.

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बीजेपी विधायक इंद्र प्रताप तिवारी (फोटो-फेसबुक)
बीजेपी विधायक इंद्र प्रताप तिवारी (फोटो-फेसबुक)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • 1992 में दर्ज हुआ था केस
  • फर्जी मार्कशीट का है मामला

अयोध्या की गोसाईंगंज विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू तिवार को 5 साल कैद की सजा सुनाई गई है. उन्हें 28 साल पुराने फर्जी मार्कशीट के मामले में स्पेशल कोर्ट ने सजा सुनाई है. एमपी-एमएलए कोर्ट की स्पेशल जज पूजा सिंह ने उन पर 8 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी के खिलाफ 1992 में केस दर्ज किया गया था. उनके खिलाफ अयोध्या के साकेत डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल यदुवंश राम त्रिपाठी ने राम जन्मभूमि पुलिस थाने में केस दर्ज कराया था. 

एफआईआर के मुताबिक, ग्रेजुएशन के दौरान इंद्र प्रताप तिवारी सेकंड ईयर में फेल हो गए थे, लेकिन 1990 में उन्होंने फर्जी मार्कशीट के जरिए अगली क्लास में एडमिशन ले लिया था. इस मामले में 13 साल बाद चार्जशीट दाखिल हुई थी. 

केस की सुनवाई के दौरान ही यदुवंश राम त्रिपाठी की मौत हो गई थी. विधायक इंद्र प्रताप के खिलाफ साकेत कॉलेज के तत्कालीन डीन महेंद्र कुमार अग्रवाल समेत कई गवाहों ने गवाही दी थी.

विधायक के खिलाफ ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है. तीन-चार महीने के भीतर विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है, ऐसे में बीजेपी विधायक इंद्र प्रताप तिवारी को सजा होना एक बड़ा झटका माना जा रहा है.

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