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बरेली में बच्ची के साथ रेप करने वाले को आजीवन कारावास की सजा, 50 हजार का जुर्माना भी लगा

यूपी के बरेली में एक मासूम बच्ची के बलात्कार करने वाले दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके अलावा, अदालत ने दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. बलात्कार का यह मामला सीबी गंज थाना क्षेत्र का है.

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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर
स्टोरी हाइलाइट्स
  • बरेली में बच्ची के साथ रेप करने वाले को आजीवन कारावास की सजा
  • आरोपी पर कोर्ट ने लगाया 50 हजार का जुर्माना भी
  • 2016 में किया था बच्ची के साथ रेप

यूपी के बरेली में एक मासूम बच्ची के बलात्कार करने वाले दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके अलावा, अदालत ने दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. बलात्कार का यह मामला सीबी गंज थाना क्षेत्र का है.

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बता दें कि बच्ची के साथ बलात्कार की घटना 28 अप्रैल 2016 को हुई थी. उस समय पीड़िता की उम्र 8 साल थी. बरेली जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश पास्को अधिनियम अनिल कुमार सेठ ने आरोपी सोमपाल को दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही अदालत ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

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महत्वपूर्ण रूप से मिशन शक्ति अभियान के तहत, तीन महीनों के भीतर, महिलाओं के अपराधों से संबंधित 13वें मामले में सजा सुनाई गई है. डीजीसी क्राइम सुनीति कुमार पाठक ने कहा कि 28 अप्रैल को पीड़िता के पिता ने सीबी गंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी.

शिकायत में, यह आरोप लगाया गया था कि घर में एक समारोह के दौरान, आरोपी ने रात को सोते समय बच्ची को उठाया और एक निर्जन स्थान पर उसके साथ बलात्कार किया. शिकायत के बाद, पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

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