बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिल्ली में रेप के आरोपी एक न्यूज एंकर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. रेप के आरोपी न्यूज एंकर के खिलाफ दिल्ली के चाणक्यपुरी थाने में केस दर्ज है.
आरोपी के वकील अबाद पोंडा ने कोर्ट में कहा था कि आरोपी को इस मामले को लेकर दिल्ली के किसी उचित कोर्ट में जाने की गुंजाइश है. ऐसे में उसे सीमित अवधि के लिए अग्रिम जमानत दी जाए ताकि वह दूसरे कोर्ट का रुख कर सके. पोंडा ने कोर्ट में न्यूज पेपर की कटिंग भी दिखाई जिसमें दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया था कि आरोपी का फोन बंद है और उसकी गिरफ्तारी के लिए मुंबई और गुजरात में दबिश दी गई है.
वहीं, सरकारी याचिकाकर्ता एसएस पेडनेकर ने न्यूज एंकर की याचिका का विरोध किया और कहा कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत केस दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा कि ध्यान रखना चाहिए कि पुलिस यहां कोई पार्टी नहीं है और आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया गया है. उनके इस जवाब पर पोंडा ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उन फैसलों का भी जिक्र किया जहां आईपीसी की धारा 376 के आरोपियों को अग्रिम जमानत दी गई थी.
टूल किट मामले में निकिता जैकब और तांडव वेब सीरीज केस में कुछ आरोपियों को अग्रिम जमानत देने वाले जज प्रकाश डी नायक इस मामले की सुनवाई कर रहे थे. उन्होंने सुनवाई के दौरान कहा कि अग्रिम जमानत देने को लेकर उन्हें प्राप्त शक्ति को लेकर कोई मतभेद नहीं है. आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत मामला दर्ज है और याचिकाकर्ता किसी और उचित कोर्ट का रुख कर सकता है लेकिन हम इस केस में अग्रिम जमानत देने के पक्ष में नहीं हैं. जस्टिस नाइक ने आगे कहा कि, "यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने योग्यता के आधार पर इस आवेदन को स्थगित नहीं किया है."