मुंबई में धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में चार राज्यों के मौलवियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. यूपी के मौलाना अख्तर अब्बास, आंध्र प्रदेश के मौलाना तकवी रजा आबिदी, तमिलनाडु के मौलाना गुलाम मोहम्मद मेहंदी और कश्मीर के मौलाना गुलाम हसन मट्टू शामिल हुए थे. चारों पर ही कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है. मुंबई के जेजे मार्ग पुलिस स्टेशन ने सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 और 295 के तहत केस दर्ज किया है.
देवी-देवताओं का अपमान करने पर मुस्लिम के खिलाफ केस
गुरुग्राम में पिछले महीने मुस्लिम युवक ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट की थी. आरोपी युवक ने हिंदू देवी-देवताओं की तस्वीरों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. आरोपी युवक आमिर खान गुरुग्राम के पटौदी चौक इलाके में एक दुकान पर मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था. मामले की शिकायत मिलने के बाद आमिर के खिलाफ थाना शिवाजीनगर में 295ए यानी धार्मिक भावनाएं भड़काने के साथ ही 504 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया गया था.
धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर 3 साल में 4800 अरेस्ट
केंद्र सरकार ने अगस्त में एक लिखित में जवाब बताया था कि 2018 से 2020 के बीच देश में धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामलों में करीब 4800 लोगों की गिरफ्तारी हुईं. साल 2020 की बात करें तो इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा था, वहीं तमिलनाडु दूसरे और असम नंबर पर था. वहीं ओडिशा ऐसा राज्य था जहां 2020 में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी.
टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती की तरफ से इससे जुड़ा सवाल लोकसभा में उठाया गया था. इसपर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लिखित बयान दिया था. नित्यानंद राय ने यह भी बताया था कि NIA ने पिछले छह सालों में इससे संबंधित कुल 17 केस दर्ज किए थे.
नित्यानंद राय के मुताबिक, साल 2020 में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में 1,763 गिरफ्तारियां हुईं. वहीं 2019 में 1,315 लोग गिरफ्तार हुए. वहीं 2018 में 1716 लोगों को अरेस्ट किया गया. इस तरह इन तीन सालों में कुल 4794 लोग गिरफ्तार हुए.