वो एक ऐसा कातिल था, जिसे खून करने की आदत थी. जो कत्ल करता था और खुश हो जाता था. उसे अपने शिकार को तड़पते देख सुकून मिलता था. अजब वहशत सवार थी उसके दिलों दिमाग पर. जब तक किसी इंसान को बेरहमी से मार ना दे, उसे चैन नहीं आता था. इसी वहशीपन में उसने एक बाद एक आधा दर्जन कत्ल की वारदातों को अंजाम दिया. पकड़े जाने के बाद जब अदालत ने उसे सजा सुनाई तो फैसला सुनकर लोग हैरान रह गए.
12-13 जुलाई 2017
न्यायालय के मुताबिक 12-13 जुलाई 2017 की दरम्यानी रात थी. जिले के तेलिन सत्ती निवासी महेंद्र सिन्हा, उनकी पत्नी उषा सिन्हा और छोटा बेटा त्रिलोक घर में मौजूद थे. अचानक एक शख्स वहां पहुंचा और उसने धारदार हथियार से सिन्हा परिवार पर जानलेवा हमला किया. ऐसा लग रहा था कि हमलावर के सिर पर खून सवार था. वो बस उन तीनों को खत्म कर देना चाहता था. उनकी जान लेना ही उसका मकसद था. उसने जरा भी रहम नहीं किया वो बस वार पर वार करता रहा. उसने बच्चे को भी नहीं छोड़ा. हमला इतना खौफनाक था कि मौके पर महेंद्र उनकी पत्नी उषा और बेटे त्रिलोक की ही मौत हो गई थी.
आरोपी ने कुबूल कर लिया था गुनाह
इस ट्रिपल मर्डर केस की सूचना पुलिस को मिली तो हड़कंप मच गया. पुलिस ने तेजी से मामले की छानबीन शुरू कर दी. कड़ी तफ्तीश और छानबीन के बूते पर पुलिस आखिरकार कातिल तक जा पहुंची. आरोपी की पहचान तेलिन सत्ती निवासी जितेन्द्र ध्रुव के तौर पर की गई. गिरफ्तारी के बाद जब आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया.
पहले भी कर चुका था 3 कत्ल
पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली. पुलिस को पता चला कि सिन्हा परिवार को मौत के घाट उतारने से पहले ही वो सनकी कातिल तीन कत्ल और कर चुका था. उसने खपरी गांव में मां-बेटी को मौत की नींद सुलाया था. और उससे पहले जितेन्द्र ध्रुव ने ग्रामीण कृषि अधिकारी पिंगला राज की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था.
नजीर बन गया अदालत का सख्त फैसला
कुल मिलाकर महज 11 महीने में सीरियल किलर जितेंद्र ध्रुव ने 6 सनसनीखेज हत्याओं को अंजाम दिया. गिरफ्तारी के बाद जितेंद्र ध्रुव का मामला सबसे निचली अदालत से होकर जिले के अपर सत्र न्यायालय में जा पहुंचा. जहां हत्या के पांच मामलों पर सुनवाई के बाद अदालत ने ऐसा फैसला सुनाया कि लोग हैरान रह गए. दरअसल, अपर सत्र न्यायाधीश ने जितेंद्र को दोषी करार देते हुए एक बार नहीं बल्कि 3-3 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 3-3 बार जुर्माना भी लगाया गया है.
एक मामले में फैसला आना बाकी
फिलहाल, अपर सत्र न्यायालय ने तेलिन सत्ती के ट्रिपल मर्डर और खपरी गांव में मां-बेटी की हत्या के मामले में फैसला सुना दिया है. जबकि ग्रामीण कृषि अधिकारी पिंगला राज की हत्या के मामले में अभी फैसला आना बाकी है.