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सीआईडी ट्रांजिट रिमांड पर भेजे गए पीडीपी नेता वहीद पारा, एनआईए ने शनिवार को दी थी जमानत

वहीद पारा को इससे पहले कश्मीर पुलिस को हैंड ओवर किया जाना था. लेकिन जम्मू-श्रीनगर नेशलन हाइवे बाधित होने की वजह से उन्हें घाटी नहीं भेजा जा सका.

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ट्रांजिट रिमांड पर भेजे गए वहीद पारा (फाइल फोटो)
ट्रांजिट रिमांड पर भेजे गए वहीद पारा (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • सीआईडी ट्रांजिट रिमांड पर भेजे गए वहीद पारा
  • शनिवार को एनआईए ने दी थी जमानत
  • महबूबा मुफ्ती ने पारा की हिरासत पर चिंता व्यक्त की

जम्मू-कश्मीर पुलिस की सीआईडी विंग को पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) नेता वहीद पारा के 10 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली है. वहीद पारा को जम्मू के ज्वाइंट इंटेरोगेशन सेंटर में रखा जाएगा. वहीद पारा को इससे पहले कश्मीर पुलिस को हैंड ओवर किया जाना था. लेकिन जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाइवे बाधित होने की वजह से उन्हें घाटी नहीं भेजा जा सका, जिसके बाद सोमवार को जम्मू की एक स्थानीय कोर्ट से सीआईडी विंग को पीडीपी नेता की रिमांड मिली है. 

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दरअसल सोमवार को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने नेताओं, आतंकवादियों, अलगाववादी ताकतों की कथित सांठगांठ से जुड़े एक मामले में पीडीपी युवा इकाई अध्यक्ष वहीद पारा को फिर से गिरफ्तार कर लिया है. इससे पहले पारा को शनिवार को एनआईए की एक अदालत ने जमानत मिली थी. यह मामला आपराधिक जांच (कश्मीर) रेंज द्वारा दर्ज किया गया था जो आतंकी मामलों की जांच कर रहा है और दो दर्जन से अधिक प्राथमिकी दर्ज की है. 

अधिकारियों ने बताया कि पारा को जम्मू में एक अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने पारा को 18 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया. अधिकारियों ने कहा कि पारा को पूछताछ के लिए श्रीनगर लाया जाएगा. पारा को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 25 नवंबर को हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादियों के साथ उसके कथित संबंधों से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया था.

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अधिकारियों ने कहा कि हाल ही में दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में अपने गृहनगर से जिला विकास परिषद (डीडीसी) का चुनाव जीतने वाले पारा को एक लाख रुपये की जमानत राशि और उतनी ही राशि के निजी मुचलके पर राहत दी गई थी. 

पीडीपी अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पारा की हिरासत पर चिंता व्यक्त की थी और उसकी रिहाई के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से हस्तक्षेप करने की मांग की थी. महबूबा ने एक ट्वीट किया था, 'अदालती कार्यवाही के बाद एनआईए अदालत द्वारा वहीद पारा को जमानत दिये जाने के बावजूद, उन्हें अब जम्मू में सीआईके द्वारा हिरासत में लिया गया है. उन्हें किस कानून के तहत और किस अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है? यह अदालत की अवमानना है. मनोज सिन्हा जी से अनुरोध है कि हस्तक्षेप करें ताकि न्याय हो.'


 

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