scorecardresearch
 

1984 सिख विरोधी दंगा: सज्जन कुमार को फिर झटका, एक नए केस में 14 दिन की न्यायिक हिरासत

1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में सज्जन कुमार को बुधवार को बड़ा झटका लगा, जब एसआईटी ने रोहिणी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और नए मामले में सज्जन कुमार के लिए 14 दिन की हिरासत मांगी.

Advertisement
X
कांग्रेस नेता सज्जन कुमार (फाइल फोटो)
कांग्रेस नेता सज्जन कुमार (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • 1984 सिख विरोधी दंगे मामले में मिली है उम्र कैद की सजा
  • एसआईटी ने दो सिखों की कथित हत्या का केस फिर खोला
  • जेल परिसर के भीतर सज्जन से पूछताछ करेगी एसआईटी

कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को बड़ा झटका लगा है. एसआईटी ने 1984 सिख विरोधी दंगे मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे सज्जन कुमार के खिलाफ दंगों के दौरान दो सिखों की कथित हत्या के लिए एक और मामला फिर से खोल दिया है.

Advertisement

1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में सज्जन कुमार को बुधवार को तब एक और बड़ा झटका लगा, जब एसआईटी ने रोहिणी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और नए मामले में सज्जन के लिए 14 दिन की हिरासत मांगी.
 
रोहिणी कोर्ट ने एसआईटी द्वारा फिर से खोले गए एक नए केस में सज्जन कुमार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत का आदेश दे दिया है. एसआईटी जेल परिसर के भीतर ही सज्जन कुमार से नए मामले में पूछताछ कर सकेगी. मामले की अगली सुनवाई की अगली 21 अप्रैल को है.

कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को पिछले सितंबर में सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा था. सिख विरोधी दंगे मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत नहीं मिली. 

दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच ने दिसंबर 2018 में 1984 सिख विरोधी मामले में सज्जन कुमार को दोषी करार दिया था. कांग्रेस नेता को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. (इनपुट-नलिनी) 

Advertisement

 

Advertisement
Advertisement