झारखंड में तीन साल पुराने एक गैंगरेप के मामले में स्पेशल कोर्ट ने 7 आरोपियों को दोषी करार दिया है. रांची के बेडो में 17 मई 2019 को शादी समारोह से लौट रही नाबालिग से हुए दुष्कर्म मामले में पोस्को विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया है. इस मामले में 8 सितंबर को सजा का ऐलान किया जाएगा.
आरोपी का नाम अमर महली, संजय महली, संजय उरांव, सूरज चिक बड़ाईक, सुखदेव उरांव और राजू उरांव है. सामूहिक दुष्कर्म का यह मामला बेड़ो थाना क्षेत्र का था.
नाबालिग पीड़िता गांव में ही शादी समारोह से लौट रही थी तभी इन आरोपियों ने पीड़िता को जोर जबरदस्ती खेत में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया था.
गैंगरेप के बाद इस घटना की जानकारी किसी और को देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी. मामले को लेकर 17 मई 2019 को बेडो थाना में में मामला दर्ज किया गया था.
सभी दोषियों के खिलाफ 20 सितंबर 2019 को ही आरोप तय हुआ. अभियोजन पक्ष ने 5 मई 2022 को गवाही पूरी की थी जिसके बाद अब कोर्ट ने 7 लोगों को दोषी करार दिया है.
बता दें कि आज ही झारखंड के दुमका में भी एक नाबालिग से रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई. विश्वविद्यालय थाना के श्रीअमड़ा से पुलिस को किशोरी का पेड़ से लटकता हुआ शव मिला. मरने वाली किशोरी की उम्र 14 साल के आसपास है और वह आदिवासी समुदाय की थी.
मृतका रानेश्वर थाना इलाके के रंगलिया पंचायत की थी. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है. बताया गया कि शनिवर सुबह श्रीअमड़ा गांव के कुछ लोग रास्ते से गुजर रहे थे, तभी उनकी नजर पेड़ से लटक रहे किशोरी के शव पर पड़ी.
सूचना के बाद यूनिवर्सिटी थाना प्रभारी सुजीत उरांव मौके पर पहुंचे और शव कब्जे में लिया. किसी ने बताया कि यह किसी के घर में काम करती है. बाद में उस युवती की शिनाख्त हुई.