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दिल्लीः HC का NIA कोर्ट को निर्देश, सलीम की जमानत याचिका पर जल्द हो सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई न होने का तर्क उचित नहीं है. आरोपी मोहम्मद सलीम पर यूएपीए के तहत आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए हवाला लेन-देन का आरोप है.

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दिल्ली हाईकोर्ट
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स्टोरी हाइलाइट्स
  • सलीम की लंबित याचिका पर जल्द सुनवाई करने का निर्देश
  • आरोपी पर यूएपीए के तहत 26 सितंबर, 2018 से हिरासत में
  • सलीम पर आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए लेन-देन का आरोप

दिल्ली हाईकोर्ट ने आज गुरुवार को एनआईए (NIA) की विशेष अदालत को आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए हवाला लेन-देन और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोपी सलीम की लंबित जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई करने का निर्देश दिया है.

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हाईकोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई न होने का तर्क उचित नहीं है.

आरोपी मोहम्मद सलीम पर यूएपीए के तहत आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए हवाला लेन-देन का आरोप है. वह 26 सितंबर, 2018 से हिरासत में है.

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आरोपी सलीम को पाकिस्तान के साथ संबंध रखने वाले एक कथित टेरर फंडिंग मॉड्यूल के सिलसिले में एनआईए ने अन्य आरोपियों के साथ गिरफ्तार किया था.

 

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