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दिल्ली हिंसा: देवांगना कलिता को मिली जमानत, जाफराबाद हिंसा में है आरोपी

देवांगना कलिता का नाम दिल्ली दंगों से जुड़े 4 एफआईआर में है. कलीता को ये बेल FIR No. 50/2020 में मिली है. ये एफआईआर जाफराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी.

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पिंजरा तोड़ समूह की सदस्य देवांगना कलिता (फाइल फोटो)
पिंजरा तोड़ समूह की सदस्य देवांगना कलिता (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • देवांगना कलिता को जमानत
  • दिल्ली दंगों में हैं आरोपी
  • 25 हजार के मुचलके पर जमानत

दिल्ली दंगों में आरोपी पिंजरा तोड़ समूह की सदस्य देवांगना कलिता को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. हाईकोर्ट ने उन्हें 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है. देवांगना कलिता पर आरोप है कि जाफराबाद इलाके में हुए दंगों को भड़काने में उनकी भूमिका है. 

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देवांगना कलिता का नाम दिल्ली दंगों से जुड़ी 4 एफआईआर में है. कलिता को ये बेल FIR No. 50/2020 में मिली है. ये एफआईआर जाफराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी. 

देवांगना कलिता की गिरफ्तारी मई 2020 में हुई थी. इस वक्त वो तिहाड़ जेल में बंद हैं. दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगल जज बेंच सुरेश कैत ने देवांगना कलिता को जमानत देने के आदेश दिए हैं. 

इससे पहले 30 अगस्त को दिल्ली की एक अदालत ने देवांगना की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. 

अदालत ने निर्देश दिया है कि देवांगना कलिता किसी भी तरह से सबूतों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छेड़छाड़ नहीं करेंगी. 

देवांगना कलिता और उसके ग्रुप की सदस्य नताशा को इस साल मई में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था.  दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था. 

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देवांगना कलिता को अभी तक उनके खिलाफ दर्ज 4 FIR में से दो में से जमानत मिल चुकी है. 

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