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दिल्ली पुलिस जब्त कर रही है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, हाई कोर्ट ने कल तक मांगी सरकार से रिपोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि डीजी (DG) हेल्थ को उन्होंने वितरण करने के अधिकार दिए थे. ऐसे में हमें बताया जाए कि पुलिस द्वारा जब्त की जाने वाली चीजों को आगे कैसे बांटा जा रहा है?

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दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से इस मामले में रिपोर्ट देने को कहा है
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से इस मामले में रिपोर्ट देने को कहा है
स्टोरी हाइलाइट्स
  • द्वारका इलाके में पकड़े गए थे 12 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर
  • द्वारका कोर्ट ने जजों और पुलिसकर्मियों को देने के लिए कहा
  • हाई कोर्ट ने उस मामले पर संज्ञान लेकर मांगी रिपोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से एक रिपोर्ट मांगी है. हाई कोर्ट ने पूछा है कि सरकार बताए जब्त किए जा रहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और बाकी ज़रूरी चीजों का वितरण किस तरह से किया जा रहा है. हाई कोर्ट ने हाल ही में द्वारका कोर्ट के उस आदेश के बारे में भी पूछा, जिसमें ज़ब्त किये गए ऑक्सीजन कंसेट्रेटर जजों और पुलिस स्टाफ को देने के आदेश किए गए थे. 

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दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि डीजी (DG) हेल्थ को उन्होंने वितरण करने के अधिकार दिए थे. ऐसे में हमें बताया जाए कि पुलिस द्वारा जब्त की जाने वाली चीजों को आगे कैसे बांटा जा रहा है?

बताते चलें कि कोरोना की दूसरी लहर के बीच दिल्ली पुलिस कलाबाजारी करने वालों पर शिकंजा कस रही है. इसी दौरान ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ब्लैक मार्केटिंग का एक मामला दिल्ली पुलिस ने द्वारका में पकड़ा था और कुल 12 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जब्त किए थे. इस संबंध में विनय अग्रवाल और आकाश वशिष्ठ नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. 

गुरुवार को इस मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए द्वारका कोर्ट में हुई. द्वारका कोर्ट ने इस केस की सुनवाई के बाद आदेश देते हुए कहा कि 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर डीसीपी द्वारका को रिलीज किया जाए, ताकि कोरोना पॉजिटिव पुलिसकर्मी उनका इस्तेमाल कर सकें. साथ ही 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक और सेशन जज (हेडक्वार्टर) को, 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज (हेडक्वार्टर) द्वारका को, 3 ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज साकेत और 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कोविड हेल्थ सेंटर एयर दिल्ली ज्यूडिशियल एकेडमी को रिलीज की जाएं.

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इस मामले में दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना था कि कोर्ट ने आदेश किया है, जिसका पालन होगा. ये सभी चीजें सिर्फ इस्तेमाल के लिए हैं क्योंकि जिनसे जब्त की गई हैं, उन्हें नहीं लौटाई जाएंगी क्योंकि वो कालाबाजारी कर रहे थे. ये सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए हैं. अधिकारी ने कहा कि हमें 2 मिले हैं, जिसे जरूरत होगी वो आएगा तो देंगे. इसी मामले पर आज दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार से रिपोर्ट तलब की है.

 

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