दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें पुलिस ने दिल्ली दंगों के आरोपी जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और अन्य आरोपियों को हथकड़ी पहनाकर पेश करने की अपील की थी. अदालत ने टिप्पणी की कि वे लोग गैंगस्टर नहीं हैं.
दिल्ली की एक अदालत के सामने पुलिस ने अपील की थी कि वो उमर खालिद, खालिद सैफी को ट्रायल कोर्ट में हथकड़ी पहनाकर पेश करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों ही हाई-रिस्क कैदी हैं.
हालांकि, अदालत ने इस अपील को खारिज कर दिया. एडिशनल सेशन जज ने कहा कि ना तो ये पूर्व में अपराधी रहे हैं और ना ही कोई गैंगस्टर हैं, ऐसे में हथकड़ी पहनाकर पेश करने की कोई जरूरत नहीं है.
‘अभी कोरोना का संकट, ऐसी अपील की जरूरत नहीं’
साथ ही अदालत ने ये भी कहा कि इस वक्त ऐसी अपील की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी कैदियों को फिजीकली अदालत में नहीं लाया जा रहा है क्योंकि कोरोना का संकट बरकरार है.
पुलिस की ओर से तर्क दिया गया कि हाल ही में एक अंडर ट्रायल कैदी को कुछ लोगों ने छुड़ाने का प्रयास किया था, इसलिए पुलिस ने अदालत में इस तरह की याचिका दायर की है. हालांकि, अदालत ने इस याचिका को खारिज ही कर दिया.
गौरतलब है कि दिल्ली में साल 2020 की शुरुआत में दंगे हुए थे, इसी केस में उमर खालिद और खालिद सैफी पर लोगों को भड़काने का आरोप लगा था. लंबे वक्त से दोनों पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा है.
(इनपुट: एजेंसी)