दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पर चंद रोज पहले पंजाब के लखबीर सिंह नामक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया था. इस मामले में निहंग सरबजीत सिंह ने सबसे पहले पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था जबकि तीन अन्य आरोपियों ने भी बाद में सरेंडर कर दिया. पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम नारायण सिंह, भगवंत सिंह और गोविंद प्रीत सिंह को लेकर सोनीपत कोर्ट पहुंची और जज के सामने पेश किया.
पुलिस ने तीनों को सिविल जज जूनियर डिविजन किम्मी सिंगला की कोर्ट में पेश किया. कोर्ट से पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी. कोर्ट ने तीनों को छह दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने के निर्देश दिए. साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि इनका हर रोज मेडिकल चेकअप होगा और डीडी एंट्री होगी.
बताया किसने काटा हाथ और किसने पैर?
तीनों आरोपियों ने जज के सामने कबूल किया कि उन्होंने ही लखबीर सिंह की हत्या की है. आरोपी नारायण सिंह ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने पैर काटा तो भगवंत सिंह और गोविंद सिंह ने उसे लटकाया. हाथ सरबजीत सिंह ने काटे थे. पुलिस ने दो आरोपियों के खून से सने कपड़े और वारदात में इस्तेमाल तलवार भी बरामद कर ली है.
आरोपी हर रोज अपने वकील से एक-एक घंटे बात कर सकेंगे. आरोपी निहंग नारायण सिंह, भगवंत सिंह व गोविंद सिंह को रविवार को सिविल जज जूनियर डिविजन किम्मी सिंगला की अदालत में पहुंचने के बाद आरोपी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहा कि गुरू साहेब की बेअदबी की थी इसीलिए हमने उसे (लखबीर सिंह को) मार डाला. अब आप हमें सजा दे दो.
आरोपी नारायण सिंह ने कोर्ट में दोहराया कि उसने लखबीर सिंह की टांग काटी थी जबकि सरबजीत ने हाथ काटा था. उसने कहा कि हम चारों ने ही मिलकर उसे मारा है. इसमें कोई और शामिल नहीं है.
इस संबंध में आरोपियों के वकील संदीप शर्मा ने बताया कि पुलिस ने 14 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी. पुलिस ने लखबीर सिंह की हत्या में प्रयुक्त हथियार और कपड़े बरामद करने की दलील दी थी. कोर्ट ने पुलिस को छह दिन की रिमांड दी. सरबजीत को कोर्ट ने सात दिन की रिमांड पर लिया है. कोर्ट ने साथ ही ये भी निर्देश दिए हैं कि उन्हें जिस थाने में भी ले जाया जाएगा, वहां डीडीआर भी लिखवाया जाएगा.