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Gujarat: कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ केस दर्ज, भड़काऊ वीडियो पोस्ट करने का आरोप

गुजरात के जामनगर में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह की पृष्ठभूमि में भड़काऊ गीत के साथ संपादित वीडियो पोस्ट करने के आरोप में कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. उन पर बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.
कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

गुजरात के जामनगर में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह की पृष्ठभूमि में भड़काऊ गीत के साथ संपादित वीडियो पोस्ट करने के आरोप में कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. उन पर बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो धर्म, जाति आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने से संबंधित है. इसके साथ ही स्थानीय कांग्रेस नेता अल्ताफ खफी और कार्यक्रम आयोजित करने वाले ट्रस्ट पर भी केस दर्ज किया गया है.

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पुलिस अधीक्षक प्रेमसुख डेलू ने बताया कि कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जामनगर के एक निवासी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने 29 दिसंबर को आयोजित सामूहिक विवाह समारोह के संदर्भ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया था. 46 सेकंड की वीडियो क्लिप में इमरान प्रतापगढ़ी पर फूलों की वर्षा की जा रही है, जबकि वो हाथ हिलाते हुए चल रहे हैं. इस दौरान पृष्ठभूमि में एक गीत चल रहा है.

इसके बारे में एफआईआर में कहा गया है कि इस गीत के बोल भड़काऊ, राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले हैं. वीडियो में आवाज इमरान प्रतापगढ़ी की होने की संभावना है. किशन नंदा द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में कहा गया है कि इस तरह के वीडियो को प्रसारित करने से दस या उससे अधिक लोगों के समूह को हिंसा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जो भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 57 के तहत अपराध है.

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जामनगर ए-डिवीजन थाने में शुक्रवार को मामला दर्ज किया गया. इमरान प्रतापगढ़ी ने सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होने के तीन दिन बाद 2 जनवरी को वीडियो ट्वीट किया था. उन्होंने कहा कि इस वीडियो पर एक्स यूजर्स ने तीखी टिप्पणियां की थी. पुलिस अधिकारी ने कहा कि प्रतापगढ़ी के साथ अल्ताफ खफी और समारोह का आयोजन करने वाले संजारी एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट पर मामला दर्ज किया गया है. इसके तहत सात साल तक की जेल की सजा हो सकती है.

एसपी ने कहा, ''सांसद पर धर्म, जाति आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाले कार्यों या बयानों का उपयोग करने, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और दस या उससे अधिक लोगों के समूह को अपराध करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है." सामूहिक विवाह कार्यक्रम अल्ताफ खफी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित किया गया था.

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