समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है. यह एफआईआर रामपुर के स्वार कोतवाली में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 ए के अंतर्गत दर्ज की गई है.
अब्दुल्ला आजम खान, रामपुर की 34 स्वार विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं. यह एफआईआर, स्वार क्षेत्र से चुनाव लड़ते समय चुनाव आयोग को शपथ पत्र में दिए गए गलत जन्म तिथि को लेकर की गई है.
पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान ने चुनाव आयोग में गलत सूचना देने को लेकर शिकायत करते हुए कहा था कि अब्दुल्ला आजम खान ने शपथ पत्र में गलत विवरण दिया है और इसपर कार्रवाई होनी चाहिए.
इसके बाद चुनाव आयोग ने मामले को संज्ञान में लिया. आयोग के पत्र के आधार पर पुलिस ने यह एफआईआर दर्ज की है.
आजम खान और उनके बेटे पर पहले से ही सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और जबरन संपत्ति हड़पने जैसे कई मामले चल रहे हैं. ऐसे में इस नई एफआईआर ने उनकी मुश्किल और बढ़ा दी है.