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गर्भवती पत्नी को दिया तीन तलाक, जेठ के साथ हलाला की रखी शर्त

लखनऊ से एक तीन तलाक का मामला सामने आया है. जहां पर एक युवक ने अपनी गर्भवती पत्नी को तीन तलाक दे दिया. ससुराल वालों ने बहू को फिर से घर पर रखने के लिए जेठ के साथ हलाला करने की शर्त रख डाली.

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(प्रतीकात्मक फोटो)
(प्रतीकात्मक फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • गर्भवती पत्नी को दिया तीन तलाक
  • जेठ के साथ हलाला करने बनाया दबाव
  • पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया केस

उत्तर प्रदेश के लखनऊ से तीन तलाक का मामला सामने आया है. जहां पर एक शख्स ने अपनी गर्भवती पत्नी को तीन तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया. रोती-बिलखती पीड़िता जब घर पहुंची तो उसने अपनी मां को आपबीती बताई. पीड़िता की मां ने रिश्तेदारों के साथ मिलकर विवाद को सुलझाने का प्रयास किया. इस पर ससुराल पक्ष ने बहू के सामने एक शर्त रख दी. ससुराल वालों ने कहा कि बहू को पहले जेठ के साथ हलाल करना होगा साथ ही 5 लाख रुपये नगद देने होंगे. पीड़िता ने इस शर्त मानने से इनकार कर दिया और थाने में शिकायत दर्ज कराई.  

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पीड़िता ने पुलिस को बताया कि ससुराल वालों ने तीन तलाक का हवाला देते हुए कहा कि हलाला और 5 लाख रुपये की रकम के बाद ही उसे फिर से इस घर में रहने दिया जाएगा. पीड़िता का कहना है कि उसकी शादी 2019 में हुई सुफियान उर्फ बाबर के साथ हुई थी उसके पिता का इंतकाल हो चुका है. अपनी हैसियत के हिसाब से दहेज दिया गया था पर लड़का पक्ष इससे खुश नहीं था और लगातार 5 लाख रुपये की डिमांड करता रहा. 

पीड़ित महिला का आरोप है कि ससुर, देवर और घर की दो महिलाओं के दबाव में उसका पति उससे बदसलूकी करने लगा. फिर तीन तलाक देकर उसे घर से बाहर निकाल दिया. लखनऊ के सआदतगंज थाने में ससुराल पक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और जिसके बाद पुलिस ने महिला के साथ हुए तीन तलाक मामले में पति,ससुर, देवर समेत अन्य दो महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज लिया है. 

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सहादतगंज के थाना अध्यक्ष सिद्धार्थ मिश्रा ने बताया कि, महिला को दिए गए तीन तलाक मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धारा 498( ए), 323, 504 ,506 और 3/4 डीपी एक्ट( दहेज प्रथा अधिनियम) और 3/4 मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2019 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है. 

 

 

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