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मर्सिडीज में गैंगरेप-तीन दिन बाद FIR-आरोपियों का पॉलिटिकल कनेक्शन, जानिए हैदराबाद केस की पूरी कहानी

Hyderabad gang rape case: पुलिस का दावा है कि AIMIM MLA बेटे के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिले हैं, जबकि टीआरएस नेता और वक्फ बोर्ड अध्यक्ष के बेटे के खिलाफ सबूत मिले हैं. साथ ही कहा है कि इस केस में गृहमंत्री का पोता शामिल नहीं है.

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Hyderabad Gang Rape Case
Hyderabad Gang Rape Case
स्टोरी हाइलाइट्स
  • मामले में गृहमंत्री का पोता शामिल नहीं है: पुलिस
  • पुलिस दो आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है

हैदराबाद में एक नाबालिग के साथ मर्सडिज कार में कथित गैंगरेप का मामला तूल पकड़ते जा रहा है. इस हाई प्रोफाइल मामले से जुड़े तीन आरोपियों का पॉलिटिक्ल कनेक्शन सामने आया है. सूत्रों के मुताबिक, आरोपियों में एक विधायक का बेटा है, दूसरा राज्य सरकार बोर्ड के अध्यक्ष का बेटा है. इस मामले से जुड़े पांच आरोपितों की पहचान कर ली गई है. इनमें तीन नाबालिग हैं जबकि दो वयस्क हैं. इसमें दो की गिरफ्तारी हो चुकी है. 

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वहीं, पुलिस का दावा है कि AIMIM MLA बेटे के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिले हैं, जबकि टीआरएस नेता और वक्फ बोर्ड अध्यक्ष के बेटे के खिलाफ सबूत मिले हैं. साथ ही कहा है कि इस केस में गृहमंत्री का पोता शामिल नहीं है. मर्सडिज बेंज कार उस चेयरमैन की है जो टीआरएस लीडर भी हैं.

विधायक के परिवार ने क्या किया दावा?

इधर, विधायक के परिवार ने दावा किया कि उनका बेटा कार से उतर गया था. वह पब से निकलने के बाद जुबिली हिल्स के कैफे में एक घंटे से अधिक समय तक वहीं था. इसके बाद उसका भाई उसे वहां से ले गया था. वारदात के समय वह कार में नहीं था. वह आरोपियों के साथ नहीं था क्योंकि उसके चाचा अमरीका के लिए जा रहे थे और वह उनसे मिलने गया था. 

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विपक्ष ने सरकार को घेरा 

तेलंगाना बीजेपी ने मामले की कड़ी निंदा की है. उसने सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है. विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सत्ता पक्ष के राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है. तेलंगाना बीजेपी ने हंगामा भी किया था. इधर, धीमी गति से जांच के आरोपों को लेकर विरोध करने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका चौधरी और NSUI अध्यक्ष बी वैंकेट को हिरासत में ले लिया गया.

वहीं, गैंगरेप की घटना पर तेलंगाना सीएम केसीआर की बेटी के कविता ने ट्वीट करके कहा जब महिला सुरक्षा की बात आती है तो हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है. बता दें कि शुरुआती जानकारी के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 354,323 IPC, 9,10 POCSO ACT 2012 के तहत तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. 17 वर्षीय पीड़िता की मेडिकल जांच के बाद पुलिस ने आईपीसी 376 की धारा को भी जोड़ दिया है. पुलिस मामले की जांच कई एंगल से कर रही है. 

पार्टी में शामिल होने गई थी नाबालिग

पीड़िता के पिता की ओर से जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में दर्ज कराए गए FIR में कहा गया है कि 28 मई को उनकी बड़ी बेटी एक पार्टी में गई थी. एम्नेशिया एंड इनसोम्निया पब, रोड नंबर 36, जुबली हिल्स में उनकी बेटी के दोस्त सूरज और हादी ने पार्टी का आयोजन किया था जिसमें उसे बुलाया गया था.

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पीड़िता के पिता ने बताया  कि शाम करीब साढ़े पांच बजे लाल रंग की मर्सिडीज कार में कुछ लोगों ने मेरी बेटी को पब से निकाला. इस दौरान एक इनोवा कार भी बाहर निकली. कार सवार लोगों ने मेरी बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया. तब से मेरी बेटी सदमे में है. फिलहाल, वह पूरी घटना का खुलासा करने में असमर्थ है. 

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