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प्रवीण नेतारू मर्डर केस में PFI का पूर्व जिला सचिव अरेस्ट, VHP नेता की हत्या की कर चुका है कोशिश

कर्नाटक के बहुचर्चित प्रवीण नेतारू मर्डर केस एनआईए को बड़ी सफलता हासिल हुए. उसने पीएफआई से जुड़े छह फरार आरोपियों में से एक तुफैल एमएच को अरेस्ट कर लिया है. एनआईए का दावा है कि तुफैल ने प्रवीण पर हमला करने वालों को अपने घर में ठहराया था. प्रवीण बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्य थे. 

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पिछले साल जुलाई में प्रवीण पर हुआ था हमला (फाइल फोटो)
पिछले साल जुलाई में प्रवीण पर हुआ था हमला (फाइल फोटो)

कर्नाटक में पिछले साल बीजेपी के युवा मोर्चा के एक नेता की हत्या के सिलसिले में प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के पूर्व जिला सचिव तुफैल एम एच को गिरफ्तार किया गया है.एनआईए ने रविवार को यह जानकारी दी है. एनआईए के प्रवक्ता के मुताबिक, तुफैल फरार था और उसे बेंगलुरु के एक ठिकाने से गिरफ्तार किया गया है. वह प्रवीण नेत्तारू की हत्या में ‘सर्विस टीम’ (‘हिट टीम) का सदस्य था.

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प्रवक्ता ने बताया, “तुफैल ने एक विशेष समुदाय के नेताओं की हत्या की पीएफआई की बड़ी साजिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. उसने उन तीन हमलावरों को कोप्पा गांव के आशियाना रेजीडेंसी में आश्रय प्रदान किया, जिन्होंने नेत्तारू की हत्या की थी.” अधिकारी ने कहा कि वह दो और मामले में आरोपी है, जिनमें से एक अन्य हत्या का मामला है जबकि दूसरा मामला विश्व हिंदू परिषद के एक नेता की हत्या के प्रयास से जुड़ा है.

पिछले साल 20 जुलाई को हुई थी हत्या

एनआईए ने कहा कि बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्य नेत्तारू की हत्या के मामले में तुफैल वांछित था. एजेंसी के मुताबिक, दक्षिण कन्नड़ जिले के सुल्लिया तालुक के बेल्लारे गांव में जुलाई 2022 में कथित रूप से पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने नेत्तारू की हत्या कर दी थी. जनवरी में एनआईए ने 20 लोगों के खिलाफ बेंगलुरु की एक विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया था, जिनमें छह फरार आरोपी भी शामिल थे.

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आतंक फैलाने के लिए हुई थी हत्या

एनआईए की जांच में पता चला है कि पीएफआई ने जिला सेवा दल के प्रमुख मुस्तफा पचर को एक विशेष समुदाय के एक प्रमुख सदस्य की पहचान करने और निशाना बनाने का निर्देश दिया गया था. निर्देशों के अनुसार, चार व्यक्तियों का पता लगाया गया और उनकी पहचान की गई और उनमें से प्रवीण नेतरू, जो भाजपा युवा मोर्चा, जिला समिति सदस्य थे. उन पर पिछले 26 जुलाई को हमला किया गया. बड़े पैमाने पर लोगों के बीच आतंक पैदा करने के लिए घातक हथियारों से उनकी हत्या कर दी गई. 

अब भी पांच आरोपी हैं फरार

एनआईए ने आरोपियों पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं 120बी, 153ए, 302 और 34 और यूए (पी) अधिनियम, 1967 की धारा 16, 18 और 20, शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1)(ए) के तहत आरोप पत्र दायर किया है. चार्जशीट एनआईए ने बताया था कि मुस्तफा पाइचर, मसूद केए, कोडाजे मोहम्मद शेरिफ, अबुबक्कर सिद्दीक, उमर फारूक एमआर और तुफैल एमएच फरार हैं और सभी इनामी हैं. हालांकि तुफैल को अब अरेस्ट कर लिया गया है.

 

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