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एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार हो सकते हैं सेक्स स्कैंडल में फंसे प्रज्वल रेवन्ना, दायर की अग्रिम जमानत याचिका

कर्नाटक के बहुचर्चित सेक्स स्कैंडल में फंसे जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बंगलुरु एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया जा सकता है. इससे बचने के लिए उन्होंने बंगलुरु सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है.

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प्रज्वल रेवन्ना को बंगलुरु एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया जा सकता है.
प्रज्वल रेवन्ना को बंगलुरु एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया जा सकता है.

कर्नाटक के बहुचर्चित सेक्स स्कैंडल में फंसे जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बंगलुरु एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया जा सकता है. इससे बचने के लिए उन्होंने बंगलुरु सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. जर्मनी से भारत पहुंचने से एक दिन पहले दायर की गई इस याचिका में तीन मामलों में जमानत मांगी गई है, जिनमें उन पर रेप के आरोप लगे हैं. 

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कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बुधवार को कहा कि सैकड़ों महिलाओं के साथ यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे प्रज्वल रेवन्ना को बंगलुरु एयरपोर्ट पर पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. उनका यह बयान प्रज्वल द्वारा एक वीडियो बयान जारी करने के दो दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने वादा किया था कि वो 31 मई को एसआईटी के सामने पेश होंगे.

सूत्रों के अनुसार, कर्नाटक के हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने 30 मई को म्यूनिख से बंगलुरु के लिए वापसी की फ्लाइट टिकट बुक कर ली है. 31 मई की सुबह में उनकी फ्लाइट लैंड करने की उम्मीद है. जी परमेश्वर ने कहा, "प्रज्वल के खिलाफ वारंट जारी किया जा चुका है. उन्हें गिरफ्तार किया जाना है. एसआईटी इंतजार कर रही है. उन्हें गिरफ्तार कर लेगी.'' 

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प्रज्वल रेवन्ना हासन में हुए लोकसभा चुनाव होने के एक दिन बाद 27 अप्रैल को जर्मनी चले गए थे. इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने सीबीआई के जरिए इंटरपोल से उनके खिलाफ 'ब्लू कॉर्नर नोटिस' जारी करवाया था. 18 मई को उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था. इस मामले में उनके पिता एचडी रेवन्ना को गिरफ्तार किया गया था, जो अब जमानत पर हैं.

28 अप्रैल को कर्नाटक के होलेनारसिपुरा टाउन पुलिस स्टेशन में एचडी रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. इसके बाद इस मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई थी. उसने एचडी और प्रज्वल के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (ए) यानी यौन शोषण, 354 (डी) पीछा करना, 506 जान से मारने की धमकी देना और 509 यानी बातें या इशारों से महिला की गरिमा का अपमान करना, के तहत केस दर्ज किया था. 

कर्नाटक पुलिस की मानें तो एचडी और प्रज्वल रेवन्ना की शिकार लड़कियों और महिलाओं में ज्यादातर वैसी लड़कियां शामिल हैं, जो किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा या फिर अपने किसी काम को लेकर उनसे मिलने आया करती थीं. इन लड़िकयों में कुछेक जिला पंचायत की मेंबर, पुलिसकर्मी और दूसरे कई सरकारी महकमों की कर्मचारी शामिल हैं. वो उनको अपनी हवस का शिकार बना लेते थे.  

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रेवन्ना परिवार में रसोइए का काम करने वाली एक महिला ने खुलासा किया था कि एचडी रेवन्ना अपनी पत्नी के घर के बाहर चले जाने के बाद उन्हें स्टोररूम में बुलाते थे. उनको गलत तरीके छूते थे. उनकी साड़ी का पिन निकालकर उनका यौन उत्पीड़न करते थे. इतना ही नहीं प्रज्वल उसकी बेटी को फोन करके अश्लील बातें किया करता था. इससे तंग आकर उसने अपना मोबाइल तक बंद कर दिया. 

पीड़िता की बेटी ने एसआईटी को बताया था, "प्रज्वल मुझे फोन करता था और अपने कपड़े उतारने के लिए कहता था. वह मेरी मां के मोबाइल पर फोन करता था और मुझे वीडियो कॉल उठाने के लिए मजबूर करता था. जब मैंने इनकार कर दिया तो उसने मुझे और मेरी मां को धमकी दी. जब हमारे परिवार को इस सबके बारे में पता चला तो उन्होंने हमारा साथ दिया और तब हमने शिकायत दर्ज कराई.'' इन खुलासों ने पूरे देश को झकझोर दिया था.

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